तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सुबह पटाखे चलाने की इजाजत मांगी

तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि उसके राज्य में दिवाली पर तड़के 4.30 बजे से 6.30 बजे तक आतिशबाजी करने दी जाए क्योंकि राज्य में दीवाली सुबह मनाई जाती है

author-image
kunal kaushal
एडिट
New Update
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सुबह पटाखे चलाने की इजाजत मांगी
Advertisment

तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि उसके राज्य में दिवाली पर तड़के 4.30 बजे से 6.30 बजे तक आतिशबाजी करने दी जाए क्योंकि राज्य में दीवाली सुबह मनाई जाती है. शीर्ष अदालत ने 23 अक्टूबर को आदेश दिया था कि दिवाली और अन्य धार्मिक पर्वो पर आतिशबाजी रात आठ बजे से 10 बजे तक की जा सकेगी. आदेश में कहा था कि क्रिसमस और नव वर्ष के मौके पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक आतिशबाजी की जा सकेगी.

तमिलनाडु सरकार ने कहा कि तड़के 4.30 से 6.30 बजे तक और रात आठ बजे से 10 बजे तक आतिशबाजी चलाने की अनुमति देने से तमिल लोगों (सुबह) तथा राज्य में रहने वाले देश के अन्य भाग के लोगों को (रात में) दिवाली मनाने की सुविधा मिल जाएगी.

और पढ़ें: पटाखे चलाने से पहले जान लें यह नियम, नहीं तो जाना पड़ सकता है जेल

तमिलनाडु में इस वर्ष दिवाली छह नवंबर को तड़के मनाई जा रही है. राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि दिवाली के दिन यहां लोग तड़के चार बजे जाग जाते हैं, फिर तेल से नहाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और आतिशबाजी चलाते हुए त्यौहार मनाते हैं.

और पढ़ें: शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी दिवाली पर पटाखा जलाने की अनुमति

प्रदेश सरकार ने अनुच्छेद 25 का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि दीवाली अनंत काल से हिंदुओं के लिए एक धार्मिक क्रियाकलाप है और यह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत वैध है. अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक रीति-रिवाज निभाने की आजादी प्रदान की गई है.

Source : IANS

New Year Firecrackers diwali Christmas Eve Fireworks
Advertisment
Advertisment
Advertisment