शशिकला नटराजन आय से अधिक संपत्ति मामले में बुधवार शाम बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचीं, जिसके बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। शशिकला बेंगलुरु जेल के सेल नंबर 10711 में कैदी नंबर 9435 बनकर रहेंगी।
बेंगलुरु पुलिस की रिक्वेस्ट पर कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने कोर्ट को बेंगलुरु की पारापाना अग्रहारा जेल में शिफ्ट करने की परमिशन दी थी, जिसके बाद शशिकला ने वहां पर सरेंडर कर दिया है।
शशिकला ने कोर्ट में आग्रह किया कि उन्हें बेंगलुरु जेल में 'A' क्लास की सेल, मेडिकल सुविधा और ध्यान के लिए जगह दी जाए। कोर्ट ने शशिकला की अपील को जेल अधिकारियों के पास रेफर किया। जेल में उन्हें दो अन्य लोगों के साथ सेल शेयर करनी होगी।
इससे पहले सोमवार को शशिकला ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने ख़राब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सरेंडर करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने किसी तरह भी की मोहलत देने से मना कर दिया। आख़िरकार बुधवार देर शाम शशिकला ने बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट (जेल) में सरेंडर कर दिया।
गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला नटराजन को लोअर कोर्ट ने दोषी मानते हुए 4 साल जेल की सजा सुनाई थी। बाद में कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया था।
सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 19 साल पुराने मुकदमे में हाई कोर्ट के बरी करने वाले फ़ैसले को खारिज़ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बेंगलुरु की निचली अदालत का फैसला पूरी तरह से सही है इसलिए इसे बरक़रार रखा जाए।
जयललिता के मुख्यमंत्री रहते समय आय से अधिक 66 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने के मामले में सितंबर 2014 में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने जयललिता, शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को चार साल की सजा और 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
इस मामले में शशिशकला को उकसाने और साजिश रचने की दोषी करार दिया गया था। निचली अदालत ने शशिकला के दो रिश्तेदारों वीएन सुधाकरण और इलावारसी सहित सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था।
Source : News Nation Bureau