यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल पर गोवा की निचली अदालत ने गुरुवार को आरोप तय किये। मापुसा कोर्ट ने तेजपाल पर 6 धाराओं में आरोप तय किए हैं।
तेजपाल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (अनाधिकृत तरीके से रोकने), 342 (गलत तरीके से बंदी बनाने), धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसमें एक अतिरिक्त धारा 354 (बी) (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना) को भी जोड़ा गया है।
पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने बताया कि अदालत ने तेजपाल को उनके खिलाफ तय हुए आरोप बता दिए हैं। इस दौरान तेजपाल खुद को बेकसूर बताते रहे। इस मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी।
इससे पहले बंबई हाईकोर्ट की पणजी पीठ ने मंगलवार को तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल पर निचली अदालत में आरोप तय करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
तरुण तेजपाल पर नवंबर 2013 में उत्तरी गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान एलेवेटर में अपनी जूनियर महिला सहकर्मी का यौन शोषण करने का आरोप लगा है।
इस घटना के उजागर होने के बाद तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी वह जमानत पर रिहा है। गोवा की मापुसा की जिला एवं सत्र अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को मुकर्रर की है। हाई कोर्ट तेजपाल की याचिका पर अगली सुनवाई एक नवंबर को करेगा।
और पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में BSF के शहीद जवान को दी गई श्रद्धांजलि
Source : News Nation Bureau