केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' को दान देने वालों को इनकम टैक्स में छूट देने का फैसला किया है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में शुक्रवार देर शाम अधिसूचना जारी कर दी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट को दान देने वालों को इनकम टैक्स कानून की धारा 80 जी के तहत राहत दी है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और सार्वजनिक पूजन स्थल की श्रेणी में रखा है.
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दानदाताओं को वित्त वर्ष 2020-21 में छूट दी जाएगी. इनकम टैक्स कानून की धारा 80 जी के तहत किसी भी सामाजिक, राजनैतिक और जनहितकारी संस्थाओं समेत सरकारी राहत कोषों में दिए गए दान या चंदे पर टैक्स छूट लेने का अधिकार मिलता है. लेकिन टैक्स में यह छूट हर दान या चंदे पर एक जैसी नहीं होती बल्कि कुछ नियमों और शर्तों के हिसाब से मिलती है.
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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 9 नवंबर को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित 67 एकड़ भूमि हिंदू पक्ष को सौंप दी थी. जबकि सरकार से मस्जिद निर्माण के लिए मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही एक स्थान पर 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का आदेस भी दिया था. जिसके बाद केंद्र सरकार ने 8 फरवरी को 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' का गठन किया था.
Source : News Nation Bureau