तेलंगाना हाई कोर्ट (Telangana High Court) ने हैदराबाद एनकाउंटर (Hyderabad Encounter) मामले में संज्ञान लिया है. इस मामले में तेलंगाना HC ने राज्य सरकार को 9 दिसंबर रात 8 बजे तक चारों आरोपियों के शवों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. एनकाउंटर के खिलाफ अर्जी पर कोर्ट सोमवार सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगा. इस मामले के लिए मानवाधिकार आयोग की टीम भी शनिवार को हैदराबाद जाएगी.
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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को महिला पशु चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या के आरोपियों के कथित मुठभेड़ में मारे जाने के बाद उनके शवों को नौ दिसंबर रात आठ बजे तक सुरक्षित रखने के निर्देश शुक्रवार को दिए. उच्च न्यायालय ने यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को मिले एक प्रतिवेदन पर दिया, जिसमें घटना पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी. इसमें आरोप लगाया गया है कि यह न्यायेतर हत्या है.
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी आरोपियों के शवों का पोस्टमॉर्टम होने के बाद उसका वीडियो सीडी में अथवा पेन ड्राइव में महबूबनगर के प्रधान जिला न्यायाधीश को सौंपा जाए. अदालत ने महबूबनगर के प्रधान जिला न्यायाधीश के सीडी अथवा पेन ड्राइव लेने और उसे शनिवार शाम तक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने के निर्देश दिए. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा,‘हम आगे निर्देश देते हैं कि मुठभेड़ में मारे गए चारों मृतकों/ आरोपियों/संदिग्धों के शवों को राज्य नौ दिसंबर शाम आठ बजे तक संरक्षित रखे.
हैदराबाद (Hyderabad) की महिला वेटेनरी डॉक्टर से सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या मामले के चार आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराने की घटना के खिलाफ तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इस पर हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि आरोपियों के शव 9 दिसंबर तक सुरक्षित रखे जाएं. ये अपील स्वतंत्र कार्यकर्ताओं के एक समूह ने की है.
Telangana High Court has directed that the bodies of the four accused (in rape and murder of woman veterinarian), who were killed in the encounter today be preserved by the State till 08:00 pm on December 9. pic.twitter.com/SAeydG3kwZ
— ANI (@ANI) December 6, 2019
वहीं, मुंबई के कई वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हैदराबाद में गैंगरेप के आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर पत्र लिखा. वकीलों ने अपने पत्र में एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. पत्र में आरोप लगाया गया है कि एनकाउंटर के नाम पर चारों आरोपियों की पुलिसवालों ने हत्या कर दी.
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वकीलों ने पत्र याचिका के जरिए मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. ये पत्र याचिका मुंबई के वकील जी सदवारते और जय श्री पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा है और हैदराबाद गैंगरेप के आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
बता दें कि हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या मामले में हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार को चारों आरोपियों मोहम्मद आरिफ, नवीन, शिवा और चिंताकुटा को एनकाउंटर में मार गिराया. पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठने पर साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने प्रेसवार्ता कर कहा कि दो आरोपियों ने हथियार छीनने के बाद पुलिस पर गोलियां चलायीं, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी गोलीबारी की.
उन्होंने आगे कहा कि मोहम्मद आरिफ ने सबसे पहले पुलिस पर गोली चलाई. वारदात स्थल पर पुलिस की जो टीम उन्हें लेकर वहां गई थी, उस पर भी ईंट-पत्थरों से हमला किया गया. उन्होंने कहा कि छीने गए हथियार अनलॉक (फायरिंग के लिए तैयार) स्थिति में थे. इस पर पुलिस की एनकाउंटर में चारों आरोपी ढेर हो गए. इस दौरान आरोपियों की गोली से दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो