तेलंगाना में 1 सितंबर से नहीं खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंदर राव और न्यायमूर्ति विनोद कुमार की एक पीठ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया.

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nitu pandey
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तेलंगाना हाईकोर्ट ( Photo Credit : ANI)

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1 सितंबर यानी बुधवार को कई राज्यों में स्कूल दोबार खुल जाएंगे. तेलंगाना में भी सरकार ने स्कूल-कॉलेज और शैक्षिणिक संस्थान खोलने का फैसला किया था. जिसपर तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) ने स्टे लगा दिया है. हाईकोर्ट ने  के. चंद्रशेखर राव की सरकार के फैसले पर स्टे लगा दिया है. यानी कल से तेलंगाना में स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेंगे. तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंदर राव और न्यायमूर्ति विनोद कुमार की एक पीठ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया.

बता दें कि एक अभिभावक बाला कृष्ण मंडपाती ने स्कूल खोलने के फैसले को लेकर पीआईएल दायर किया था.हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में स्कूल फिर से खोलने के अपने आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया था.

गौरतलब है कि कोरोना के कम केसेज को देखते हुए राजस्थान, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु और असम ने 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोलने का फैसला लिया है.तेलंगाना ने भी 1 सितंबर से स्कूल और शैक्षिणिक संस्थान खोलने का फैसला लिया था. लेकिन अब उसपर स्टे लग गया है.

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दिल्ली में कई स्कूल रिओपने के मूड में नहीं

इधर दिल्ली में भी स्कूल खोले जाएंगे. लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल 1 सितंबर से रीओपन करने के मूड में नहीं है. निजी स्कूलों का कहना है कि 1 सितंबर से वर्ग 9 से 12 के स्टूडेंट्स के लिए फिर से स्कूल खोलना मुश्किल होगा. उन्होंने आगे बताया कि 10वीं और 12वीं के प्रैटिकल्स क्लास चलते रहेंगे. उनका कहना है कि पैरेंट्स अभी बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं. 

Covid-19 प्रोटोकॉल का करना होगा पालन

राज्य सरकारों की ओर से जारी आदेश में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हर हाल में करने को कहा गया है. अभिभावकों की मंजूरी के बिना बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. स्कूलों में शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन होगा और इसके लिए एसओपी जारी की जाएगी.

HIGHLIGHTS

  • तेलंगाना में 1 सितंबर से नहीं खुलेंगे स्कूल
  • तेलंगाना हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर लगाया स्टे
  • जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लिया फैसला

Source : News Nation Bureau

Telangana high court school repone in telangana तेलंगाना हाईकोर्ट
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