प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जमात-उद-दावा (JUD) और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के संस्थापक हाफिज सईद (Hafiz Saeed) के खिलाफ आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया है. सईद के साथ ही ईडी ने उसके सहयोगी शाहिद महमूद, मोहम्मद सलमान, दुबई आधारित पाकिस्तानी मोहम्मद कामरान और मोहम्मद सलीम उर्फ मामा, जो कि दिल्ली का एक हवाला ऑपरेटर हैं, उसके खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल किया है.
यह भी पढ़ेंः दुश्मनों के लिए अब 'काल' बनेगी भारतीय सेना, मिलेगा नया संचार नेटवर्क
दुबई से भारत आ रहा पैसा
ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने उनके खिलाफ आतंकवाद निरोधक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत आरोप पत्र दायर किया. ईडी ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा सलमान, सलीम और कामरान के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दायर आरोपपत्र के आधार पर मामला दर्ज किया. अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान यह पता चला कि हवाला चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान से दुबई और फिर भारत में धनराशि भेजी जाती थी.
यह भी पढ़ेंः राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत भी FIR
एक लंबी चेन से आ रहा था पैसा
अधिकारी ने कहा, 'सलमान दुबई में कामरान और उसके सहयोगियों अब्दुल अजीज बेहलीम और आरिफ गुलाम बाशिर धरमपुरिया द्वारा भेजे गए धन का प्राप्तकर्ता था.' ईडी ने एनआईए द्वारा की गई खोजों के दौरान सलमान, सलीम और धरमपुरिया के घर से गुप्त दस्तावेजों को जब्त किया. एक ईमेल ने सलमान के निर्देश पर मोहम्मद उजैर द्वारा कामरान को ऐसे हवाला लेनदेन को दर्शाया है. अधिकारी ने बताया कि दुबई से आने वाली धनराशि ईमेल और आरोपियों द्वारा पंजीकृत रजिस्टर के आधार पर निर्धारित की जाती थी.
यह भी पढ़ेंः 'बापू के अलावा नेहरू, इंदिरा को भी करना पड़ता है राहुल गांधी का इंतजार'
पाकिस्तानी पैसे से मस्जिद बनाई गई
अधिकारी ने आगे कहा कि सलमान ने विदेश से प्राप्त धन का इस्तेमाल हरियाणा के पलवल के उत्तावर में मस्जिद के निर्माण के लिए और गांव उत्तावर के आसपास की गरीब लड़कियों की शादियों में किया. अधिकारी ने कहा, 'ईडी ने 4.69 करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान की है. ईडी ने नई दिल्ली स्थित आरोपी सलमान की 73.12 लाख की कीमत की तीन अचल संपत्ति भी कुर्क कर ली है.'
यह भी पढ़ेंः हाथरस की घटना पर HC का स्वत: संज्ञान, योगी सरकार को नोटिस, DM-SP तलब
संयुक्त राष्ट्र में घोषित हैं आतंकी संगठन
सलमान और सलीम फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. एनआईए के अनुसार, सलमान को अवैध रूप से संचालित हवाला चैनल के माध्यम से एफआईएफ ऑपरेटरों और उनके सहयोगियों से धन प्राप्त करने में शामिल पाया गया था. एफआईएफ पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी संगठन है, जो जमात-उद-दावा द्वारा स्थापित है. इसकी स्थापना लश्कर और जेयूडी के प्रमुख हाफिज सईद ने की थी. फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन को 14 मार्च 2012 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया था. हाफिज सईद को भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी के रूप में भी नामित किया जा चुका है.