अदालत ने पुलिस को शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी शर्जिल इमाम के आवाज का नमूना लेने की इजाजत दी

शर्जिल को भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत तीन वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.

author-image
Ravindra Singh
New Update
Sharjeel Imam

शार्जील इमाम( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

Advertisment

दिल्ली की एक अदालत ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शर्जिल इमाम के आवाज का नमूना लेने की इजाजत बुधवार को पुलिस को दे दी. अदालत ने यह इजाजत इसलिए दी ताकि उसकी आवाज का मिलान उस वीडियो क्लिप की आवाज से किया जा सके जिसमें वह कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला भाषण देते और सरकार को निशाना बनाते दिख रहा है. मुख्य मेट्रो पॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक ने यह आदेश दिल्ली पुलिस की एक अर्जी पर पारित किया और निर्देश दिया कि आरोपी को सीएफएसएल में 13 फरवरी को पेश किया जाए जो कि वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है. न्यायाधीश ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और जांच अधिकारी द्वारा नमूना लेने के लिए उच्चतम न्यायालय के फैसले को उल्लेखित करने के मद्देनजर वह आरोपी के आवाज का नमूना लेने की अर्जी को स्वीकार कर रहे हैं.

अदालत ने दिल्ली पुलिस की इस दलील पर गौर किया कि इमाम ने सरकार के खिलाफ भाषण दिया जिसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया और वह उसकी आवाज का मिलान वीडियो क्लिप की आवाज से करना चाहती है. भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत तीन वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है. अदालत ने गत छह फरवरी को जेएनयू से पीएचडी कर रहे इमाम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इमाम को यहां जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए गत 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था. इमाम को अगले दिन दिल्ली लाया गया था. 

यह भी पढ़ें-चुनावों में हार के बाद न तो इस्तीफे की पेशकश की, न इस्तीफा मांगा गया : मनोज तिवारी

आपको बता दें शरजील इमाम को पिछले महीने ही बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया था. इसके बाद शरजील को दिल्ली लाया गया था. जिसके बाद पटियाला हाउस अदालत के मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी (सीएमएम) पुरुषोत्तम पाठक ने आरोपी को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था. शरजील इमाम का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो देश विरोधी बयानबाजी करता हुआ पाया गया है. क्राइम ब्रांच ने शरजील इमाम का वीडियोज फॉरेंसिक लैब के लिए भेजा गया है. इसके साथ पुलिस ने शरजील से पूछताछ की है.

यह भी पढ़ें-दिल्ली में हार के बाद कांग्रेस नेताओं में छिड़ी जुबानी जंग, पार्टी ने दी अनुशासन में रहने की नसीहत

क्राइम ब्रांच के मुताबिक शरजील ने कई भड़काऊ भाषण दिए थे. जांच में पता चला है कि शरजील ने जामिया नगर में दो बार भड़काऊ भाषण दिया था. पुलिस को शरजील के मोबाइल से भी भड़काऊ भाषण वाले चार वीडियो मिले हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शरजील इमाम के वाट्सएप ग्रुप पर पीएफआइ के सदस्य जुड़े हुए हैं, लिहाजा पुलिस को शक है कि उसका संबंध किसी आतंकी संगठन से भी हो सकता है.

delhi-police Delhi court sharjil imam CAA Protest in Shaheen Bagh Voice Sample of Sharjil
Advertisment
Advertisment
Advertisment