पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में ‘द केरल स्टोरी’ फिल्म पर लगी रोक के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने फिल्म निर्माता की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किया कि अगर फिल्म दूसरे राज्यों में शांति से चल सकती है तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं. सीजेआई ने पूछा कि पश्चिम बंगाल सरकार आखिर इस फिल्म को क्यों नहीं चलने देना चाहती है? वहीं दूसरे राज्यों में, जहां पर भगौलिक परिस्थिति एक जैसी हैं, वहां ये फिल्म शांति से चल रही है.
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सुप्रीम कोर्ट ने तामिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगर लोग इस फिल्म को नहीं देखना पसंद करते हैं तो ये उनकी मर्जी है. पश्चिम बंगाल सरकार ने ये रोक क्यों लगाई है. सीजेआई ने इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 17 मई को तय की है.
इस सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दलीलें पेश कीं. उन्होंने कहा कि कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार, मूवी की वजह से कानून व्यवस्था खराब हो सकती है. इसके साथ पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि मामले में फ़िल्म निर्माता को हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए. फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ 5 मई को रिलीज हुई थी.
HIGHLIGHTS
- फिल्म पर लगी रोक के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
- तामिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई
- बंगाल सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दलीलें पेश कीं