ज्ञानवापी (Gyanvapi) स्थित शृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना और अन्य विग्रहों के संरक्षण की मांग पर 6 व 7 मई को हुई कमीशन की कार्यवाही की रिपोर्ट बुधवार को तत्कालीन अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्रा ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दाखिल कर दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद की पिछली दीवार पर शेषनाग और देवी देवताओं की कलाकृति मिली थी, जिसकी फोटो व वीडियोग्राफी कराई गई. रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि इसमें दीवार के उत्तर से पश्चिम की ओर शिलापट्ट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति भी दिखी. इसमें देव विग्रह के रूप में चार मूर्तियों की आकृति दिखाई दे रही है. गौरतलब है कि इस आंशिक रिपोर्ट को न्यायालय ने रिकार्ड में ले लिया है. कोर्ट कमिश्नर रहे है अजय मिश्र ने 6 और 7 मई को जो कमीशन की कार्यवाही की जो रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है. उसके प्वाइंट इस प्रकार है.
1- रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सर्वे के दौरान पुराने मन्दिरों का मलबा पड़ा मिला, जिस पर देवी-देवताओं की कलाकृति तथा अन्य शिला पट्ट के अलावा कमल की कलाकृति देखी गई.
2-उत्तर पश्चिम के कोने पर छड़ गिट्टी सीमेंट से चबूतरे पर नये निर्माण को देखा जा सकता है. उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिलापट्ट पर शेषनाग की कलाकृति नागफन जैसी आकृति देखने को मिली थी. इसके अलावा शिलापट्ट पर सिन्दूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति देखी गयी. शिलापट्ट पर देव विग्रह के चित्र मिले, जिसमें चार मूर्तियों की आकृति साफ देखी जा सकती है.रिपोर्ट में कहा गया है कि चौथी आकृति जो मूर्ति की तरह प्रतीत हो रही है, उस पर सिन्दूर का मोटा लेप लगा हुआ है. आगे त्रिकोणीय ताखा जैसा बना हुआ है, जिसमें फूल रखे हुए थे, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई. अन्दर की तरफ मिट्टी व एक अलग शिलापट्ट दिख मिली, इस पर भी उकेरी हुई आकृति दिखाई दी.,
5- ताखे के नीचे गोल घुमावदार आकृति उकेरी हुई मिली तथा शिलापट्ट पर 4 कलाकृति उकेरी हुई दिखाई दी. इन सभी पर सिन्दूरी रंग की दिखाई दी. शिलापट्ट पर 3 लाइनदार आकृतियां थी, जो सिन्दूरी रंग में रंगी हुई थी.
4- रिपोर्ट मं कहा गया है कि शिलापट्ट भूमि पर काफी लंबे समय से पड़े प्रतीत हो रहे हैं और प्रथम दृष्टया किसी बड़े भवन के खंडित अंश पर्तीत हो रहे हैं. इनके पीछे पूर्व दिशा में बैरिकेडिंग के अंदर व मस्जिद की पश्चिम दीवार के बीच मलबे का ढेर पड़ा है, ये शिलापट्ट पत्थर भी उन्हीं का हिस्सा हैं.
5 रिपोर्ट में कहा गया है कि बैरिकेडिंग के बाहर सिन्दूर लगी 3-4 कलाकृति व चौखट के जैसा शिलापट्ट पड़ा मिला. जिसे रिपोर्ट में श्रृंगार गौरी मंदिर की चौखट का अवशेष बताया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी कलाकृतियों के प्रतीक को ही फिलहाल श्रृंगार गौरी मानकर पूजा जाता है.
6- रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद बैरिकेडिंग के अंदर मुख्य मंदिर या उसके अवशेष तक जाना प्रतिबंधित है. बैरिकेडिंग में प्रवेश करने का प्रयास किया गया, परन्तु प्रतिवादीगण 1 से 3 स्थिति स्पष्ट न होने के कारण कमीशन की कार्यवाही बंद कर दी गई.
वाराणसी सिविल कोर्ट में पेश हुई सर्वे रिपोर्ट
ज्ञानवापी मस्जिद- श्रृंगार गौरी विवाद मामले में गुरुवार को वाराणसी सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई तय है. वाराणसी के सिविल कोर्ट में आज कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह 15, 16 और 17 मई को की गई सर्वे और वीडियोग्राफी की रिपोर्ट पेश की. इसके साथ ही साथ ही सिविल कोर्ट इस मामले से जुड़े दो अर्जियों पर भी सुनवाई करेगा. गौरतलब है कि वाराणसी सिविल कोर्ट में जिन दो अर्जियों पर सुनवाई होनी है, उनमें पहला महिला वादियों का है, जिसमें उन्होंने नंदी के सामने स्थित वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग के सामने की दीवार तोड़ने और उसके नीचे के तहखाने को तोड़कर कमीशन की कार्रवाई की मांग की गई है.
वहीं, दूसरी अर्जी सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद पांडेय की है, जिसमें वजू खाने के सील होने से नमाजियों को होने वाली दिक्कत और तालाब में मछलियों के जीवन पर संकट को लेकर है. गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार को वकीलों की हड़ताल की वजह से वाराणसी सिविल कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई थी. इस बीच मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक अर्जी दी गई कि उन्हें हिंदू पक्ष की नई अर्जी पर आपत्ति दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया जाए. गौरतलब है कि सर्वे के बाद से ही सभी की निगाहें आज होने वाली सुनवाई पर है कि इस मामले में अदालत क्या फैसला लेता है.
सुप्रीम कोर्ट में भी आज होगी सुनवाई
इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है. माना जा रहा है कि 12.30 बजे दोपहर के वक्त ये सुनवाई हो सकती है. यहां हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष आज अपना-अपना पक्ष रखेंगे. सुप्रीम कोर्ट में हिन्दू सेना ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करने की भी याचिका दी है.
HIGHLIGHTS
- अजय मिश्रा ने मस्जिद की सर्वे का किया था काम
- खबर लीक करने के आरोप में हटाए गए थे कोर्ट कमिशमनर
- पहले चरण के सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट में किया पेश
Source : Sushant Mukherjee