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Rajiv Gandhi के हत्यारे होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

Assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सभी दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने नलिनी श्रीहर, एजी पेरारिवलन समेत सभी 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी और ने नहीं तो कोर्ट...

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IANS
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Supreme Court of India

Supreme Court of India( Photo Credit : (source : IANS))

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Assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सभी दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने नलिनी श्रीहर, एजी पेरारिवलन समेत सभी 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी और ने नहीं तो कोर्ट ये कदम उठाएगा. कोर्ट ने कहा कि दोषी पेरारीवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला राजीव गांधी हत्याकांड (Assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi) के दोषियों नलिनी और आरपी रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की मांग पर सुनाया है.

मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को दी गई थी चुनौती

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मई महीने में एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री की 1991 की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और बीवी नागरत्ना ने दोषियों को रिहा करने का आदेश पारित किया. इसमें कहा गया है कि पेरारीवलन से संबंधित अदालत का आदेश मामले के अन्य सभी दोषियों पर लागू होता है और यह भी कहा गया है कि तमिलनाडु ने मामले के सभी दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी. दोषियों एस. नलिनी और आरपी रविचंद्रन ने मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने जेल से रिहाई की मांग करने वाली उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था.

दोनों दोषियों ने काटी है 30 साल की सजा

याचिकाओं के जवाब में, तमिलनाडु सरकार ने कहा कि दोनों ने 30 साल से अधिक जेल की सजा काट ली है और उसने चार साल पहले सभी सात दोषियों की सजामाफी को मंजूरी दे दी थी. 18 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया था.

कांग्रेस ने निर्णय को बताया गलत

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अन्य हत्यारों को मुक्त करने का SC का निर्णय अस्वीकार्य और पूरी तरह से गलत है. कांग्रेस इसकी आलोचना करती है और इसे पूरी तरह से अक्षम्य मानती है. दुर्भाग्यपूर्ण है कि SC ने भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया.

(इनपुट-आईएएनएस)

HIGHLIGHTS

  • पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारे होंगे रिहा
  • सुप्रीम कोर्ट ने दिये सभी 6 दोषियों की रिहाई के आदेश
  • पेरारिवलन की रिहाई का आदेश सभी पर लागू होगा

Source : IANS

Supreme Court Rajiv Gandhi nalini राजीव गांधी हत्याकांड
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