भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मोहित कंबोज ने क्रूज शिप ड्रग मामले में अपने और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लगाए गए आरोप के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है. कंबोज ने कथित रूप से झूठे आरोप लगाने के लिए महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है. जब से अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, तब से मलिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और इसके जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर हमले शुरू करने के लिए नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. ऐसा करते हुए उन्होंने कम्बोज समेत अन्य पर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं.
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कंबोज ने इससे पहले नौ अक्टूबर को मलिक को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने मंत्री से मानहानि संबंधित बयान देने से बचने को कहा था. हालांकि, मलिक ने इससे पीछे हटने के बजाय 11 अक्टूबर को कुछ न्यूज चैनलों पर इन आरोपों को दोहराया. उसी दिन काम्बोज ने मलिक को एक और नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने जो कहा है उसे साबित करें या फिर इस तरह के दावे करना बंद कर दें.
26 अक्टूबर को काम्बोज ने मझगांव में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दर्ज की. उन्होंने एक मुकदमे के साथ-साथ बंबई हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया. जिसके माध्यम से उन्होंने एक आदेश और न्यायिक निर्णय की मांग की. मलिक को इस तरह के कृत्य करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की और मुआवजे और क्षति पहुंचाने के लिए एक आदेश की भी मांग की. काम्बोज की याचिका में भारतीय जनता युवा मोर्चा में उनके राजनीतिक कनेक्शन और कद का जिक्र किया गया और कहा गया कि वह कारोबार में लगे हुए हैं. इसमें कहा गया है कि मलिक द्वारा लगाए गए आरोप दुर्भावनापूर्ण थे.
HIGHLIGHTS
- मोहित काम्बोज ने मानहानि का मुकदमा किया दर्ज
- भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हैं काम्बोज
- नवाब मलिक पिछले कुछ दिनों से लगातार हमलावर हैं