विवादित मुस्लिम धर्म गुरु जाकिर नाइक के एनजीओ आईआरएफ (इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन) को बैन किए जाने के मामले में गठित किए गए न्यायिक अधिकरण ने आईआरएफ को नोटिस भेजा है। नोटिस में पूरे मामले की सुनवाई कैमरे के सामने होने पर आईआरएफ को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।
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गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से जुडे मामले की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग हो। इस मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बंद लिफाफे में 3 एफिडेविट इस एनजीओ के खिलाफ दायर किया है।
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जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और इसके संस्थापक जाकिर नाइक पर मुस्लिम युवकों को अपने भाषणों के जरिए जिहाद और कट्टरपंथ फैलाने के लिए उकसाने का आरोप है।
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Source : News Nation Bureau