दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 4 से 15 नवंबर तक लागू हो रहे ऑड-ईवन नियम के दायरे से दो-पहिया वाहनों को बाहर रखा गया है. उन्होंने कहा कि ऑड-ईवन नियम का उल्लंघन करने वाले को 4,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन फॉर्मूला एक बार फिर से लागू होगा. अगर आपने इस दौरान ऑड-ईवन के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो आपसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 4000 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूलेगी.
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गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दूसरे राज्यों और सीएनजी से चलने वाले वाहनों पर ऑड-ईवन लागू होगा, जबकि दोपहिया इसके दायरे में नहीं आएंगे. नियम सोमवार से शनिवार तक लागू रहेगा, रविवार को छूट मिलेगी. इससे पहले दिल्ली सरकार ने साल 2016 में जनवरी और अप्रैल 2016 में ऑड-ईवन लागू किया था. इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर पॉल्यूशन और ट्रैफिक दोनों की समस्याओं से काफी हद तक निजात मिली थी.
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जानिए ऑड-ईवन में किसे मिलेगी छूट
ऑड-ईवन लागू होने के बाद भी कुछ विशेष हस्तियां इस दायरे से बाहर आएंगी. इनमें देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, चुनाव आयुक्त और सीएजी की गाड़ी, सेना से जुड़े वाहन, इमरजेंसी- एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड, मरीजों को लेकर जा रहे वाहनों पर छूट मिलेगी इसके अलावा महिलाएं, दिव्यांग और 12 से कम उम्र के बच्चों वाली गाड़ी, स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे बैठे होने पर इन वाहनों को ऑड-ईवन से छूट मिलेगी.
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HIGHLIGHTS
- दिल्ली में दोपहिया वाहनों को ऑड-ईवन से छूट
- 4 नवंबर से 15 नवंबर तक लागू होगा ऑड-ईवन
- ऑड-ईवन फॉलो न करने पर 4 हजार का जुर्माना