Parliament Security Failure: संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले छह लोगों पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत केस चलेगा. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसकी मंजूरी दे दी है. ये छह लोग कड़े सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए संसद के अंदर पहुंच गए थे. इस दौरान संसदीय कार्यवाही जारी थी. एक शख्स ने संसद में कूद कर स्मोक बम का उपयोग किया था. इसके बाद सदन अफरातफरी का माहौल देखा गया. इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया.
दो लोगों ने चलती हुई लोकसभा में छलांग लगाई
जांच में सामने आया था कि सभी छह आरोपी एक दूसरे को करीब से जानते थे. इस घटना को अंजाम देने से पहले वे गुरुग्राम के सेक्टर 7 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक साथ रुके थे. घटना वाले दिन 13 दिसंबर को इनमें से दो लोगों ने चलती हुई लोकसभा में छलांग लगाई. यहां सांसद बैठे हुए थे. वे कॉरिडोर से यहां कूद गए. उस समय सदन की कार्यवाही जारी थी. इसका एक वीडियो भी सामने आया. वीडियो में देखा गया कि कैसे एक शख्स टेबल फांदकर आगे की ओर बढ़ा. पुलिस ने जिन छह लोगों को पकड़ा, उनके नाम हैं मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे, नीलम रानोलिया, ललित झा और महेश कुमावत हैं. इन पर अवैध रूप से संसद में प्रवेश करने और लाइव सत्र के दौरान लोकसभा में धुआं उड़ाने का आरोप लगा है.
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क्या है UAPA
UAPA का फुल फॉर्म Unlawful Activities (Prevention) Act है. इसका अर्थ- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम है. इस कानून का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों को रोकना है. इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या अन्य लोगों को चिह्नित करती है, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं. इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) बड़ी कार्रवाई कर सकती है. संबंधित शख्स की संपत्ति की कुर्की-जब्ती भी करवा सकते हैं.
1967 में ये कानून आया था
यूएपीए कानून 1967 में लाया गया था. इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई बुनियादी आजादी पर तर्कसंगत सीमाएं लगाने को लेकर लाया गया था. बीते कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों से संबंधी POTA और TADA जैसे कानून को खत्म किया गया है. मगर UAPA कानून अभी तक नहीं हटा गया है.
Source :News Nation Bureau