EC के फैसले को चुनौती देने SC पहुंचा उद्धव ठाकरे गुट, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है. दोनों गुट के नेता एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और पार्टी चिह्न सौंप दिया.

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Deepak Pandey
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सीएम एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे( Photo Credit : File Photo)

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महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है. दोनों गुट के नेता एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और पार्टी चिह्न सौंप दिया. उद्धव गुट ने सोमवार को चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. उद्धव ठाकरे गुट के वकील ने SC में चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका दाखिल कर तत्काल सुनवाई की मांग की है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील को कहा कि जरूरी औपचारिकता पूरी करके आप कल यानी मंगलवार को आइएगा.

उद्धव गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट को पार्टी का नाम शिवसेना और चुनाव चिह्न तीर-कमान आंवटित करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की है. इस दौरान वकील ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई के लिए मना कर दिया. SC ने कहा कि आपने तत्काल सुनवाई के लिए अपनी अर्जी को मेंशनिंग लिस्ट में शामिल नहीं किया. ऐसे में कोर्ट की ओर से बिना लिस्ट में शामिल किए कोई भी तारीख नहीं दी जा सकती है, इसलिए आप सारी औपचारिक प्रक्रिया पूरी करके कल आइएगा. 

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उद्धव गुट से पहले ही शिंदे गुटे ने SC में कैविएट याचिका दाखिल कर दी थी. इस कैविएट में कहा गया है कि उद्धव ठाकरे गुट चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी आदेश देने से पहले उनका पक्ष भी सुने. आपको बता दें कि चुनाव आयोग के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसमें EC ने 17 फरवरी को दोनों गुटों में विवाद खत्म करते हुए शिवसेना और चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे गुट को दिया था.

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