अगर आपने अब तक पैन कार्ड को आधार से लिंक लिंक नहीं कराया है तो यह आखिरी मौका है, इसके बाद आपका पैन कार्ड इनकम टॅक्स संबंधी कार्यों के लिए अमान्य हो जाएगा।भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने पैन को आधार से जोड़ने की निर्धारित समय सीमा को बढ़ाने से इनकार कर दिया है।
पैन को आधार से लिंक करने के लिए 31 अगस्त आखिरी तारीख है।सरकार ने एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने के लिये पैन-आधार जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है।
यूएडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने विकीलीक्स की आधार के डाटा से जुड़ी रिपोर्ट पर कहा,' आधार के बायोमेट्रिक सिस्टम का निर्माण भारत के अंदर ही हुआ है जिसको हैक करना मुश्किल है, और डाटा के लीक से जुड़ी ख़बरे पूरी तरह से अफवाह मात्र हैं।'
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यूएडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने गुरुवार को कहा कि आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंकिंग जोड़ने का आदेश पहले की तरह ही लागू रहेगा, साथ ही सभी सरकारी योजनाओं जिनमें सब्सिडी का लाभ मिलना है उसमें भी 12 अंकों का आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य है।
पांडे ने कहा, 'हमें पूर्ण विश्वास है कि हम निजता के मौलिक अधिकार के परीक्षण पर पूरी तरह से पास हो जाएंगे।'
आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 30 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं जबकि आधार नंबर करीब 115 करोड़ लोगों को जारी किया जा चुका है।
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Source : News Nation Bureau