आधार कार्ड में अपडेट करना चाहते हैं तो आपके लिए यह खबर चौंकाने वाली हो सकती है. आधार कार्ड में नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए पाबंदी लगा दी है. यह पाबंदी UIDAI ने लगाई है. इसके अनुसार कोई भी जिसके पास आधार कार्ड है, वो दो बार ही नाम में चेंज करा सकेंगे. वहीं जेंडर और डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 1 बार ही चेंज हो सकेगा. UIDAI के मुताबिक आधार कार्ड में जानकारी चेंज कराने की सीमा तय कर दी गई है. तय सीमा के आधार पर ही लोग आधार कार्ड में अपडेट कर सकेंगे.
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UIDAI के इस आदेश की कॉपी 'जी बिजनेस' के पास है. इसके मुताबिक नाम में पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ दो बार बदलाव करने की छूट है. वहीं जेंडर में लाइफ टाइम में सिर्फ 1 बार चेंज कर सकेंगे. डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पक्का न होने पर ही डेट ऑफ बर्थ बदल सकेंगे.
बाकी चेंजेज पर कोई पाबंदी नहीं
UIDAI का कहना है कि बाकी और चेंजेज पुरानी शर्तों के तहत कर सकेंगे. इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह आदेश UIDAI के CEO की मंजूरी के बाद जारी किया गया है.
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ऐसे अपडेट करें एड्रेस
नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ के अलावा अगर आप पता बदलने की सोच रहे हैं तो इस पर कोई पाबंदी नहीं है. यदि आप शहर बदल रहे हैं या घर बदल रहे हैं तो आपके लिए आधार कार्ड को अपडेट कराना जरूरी है. इसके लिए बस आपको अपने नजदीक के आधार केंद्र पर जाना होगा.
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अपडेट के लिए इतना देना होगा चार्ज
आधार केंद्र पर जब आप आधार अपडेट कराने जाते हैं तो ध्यान रखें कि आपको डेमोग्राफिक बदलाव के लिए 50 रुपये+GST चार्ज के रूप में देना होता है. इसके अलावा अगर आपको बायोमेट्रिक अपडेट कराना है तो 50 रुपये+GST चार्ज देने होंगे.
फ्रेश आधार बनाएं मुफ्त में
आधार सर्च के लिए (ई-केवाईसी, कलर प्रिंट आउट आदि) 30 रुपये+GST चार्ज के तौर पर देने होंगे. फ्रेश आधार बनवाना बिल्कुल मुफ्त है. इसके अलावा जो बायोमेट्रिक जरूरी है, वह भी मुफ्त में अपडेट होगा.