बीएसएफ जवान तेज बहादुर की पत्नी को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी मिलने की अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को आदेश देते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान तेज बहादुर को उनकी पत्नी से मिलने दिया जाय।

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Jeevan Prakash
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बीएसएफ जवान तेज बहादुर की पत्नी को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी मिलने की अनुमति

तेज बहादुर, फाइल फोटो

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दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को आदेश देते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान तेज बहादुर को उनकी पत्नी से मिलने दिया जाय। अब तेज बहादुर की पत्नी एक हफ्ते के भीतर जम्मू-कश्मीर के सांबा में मिल सकती हैं। इस मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।

तेज बहादुर यादव के परिवार वालों ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तेज बहादुर को पेश करने की मांग की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को आदेश दिया है। हाईकोर्ट में गृह मंत्रालय ने कहा, 'बीएसएफ जवान को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्हें दूसरे बटालियन में भेजा गया है।'

तेज बहादुर की पत्नी ने उनकी गिरफ्तारी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें पता ही नहीं है कि तेज बहादुर कहां हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले को उठाते हुए प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया।

तेज बहादुर के एक रिश्तेदार विजय ने बताया था कि, 'हमने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की है। तेज बहादुर की अपनी पत्नी से आखिरी बार सात फरवरी को बात हुई थी। हम उनके मोबाइल पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। जब हमने उनके कार्यालय के नंबर पर संपर्क किया तो किसी ने हमें नहीं बताया कि वह कहां हैं या तो कोई उत्तर ही नहीं दे रहे।'

पिछले महीने तेज बहादुर ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो साझा किए थे, जिसमें उन्होंने बीएसएफ की ओर से जवानों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता की शिकायत की थी और अधिकारियों द्वारा अवैध तरीके से खाद्य सामग्री बेचने का आरोप भी लगाया था।

और पढ़ें: तेज बहादुर का VRS रद्द, पत्नी ने लगाया गिरफ्तारी का आरोप, बीएसएफ ने किया खारिज

तेज बहादुर ने हालांकि अधिकारियों ने नाम नहीं लिए थे। तेज बहादुर का यह वीडियो सोशल मीडिया के जरिए मुख्य मीडिया में भी छा गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय ने बीएसएफ से घटना का पूरा ब्योरा मांगा था।

तेज बहादुर के खिलाफ अब विभिन्न आरोपों में कई मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें अनुशासन भंग करना शामिल है। अधिकारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उनके अनुरोध को भी खारिज कर दिया है।

HIGHLIGHTS

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को दिया आदेश, तेज बहादुर को पत्नी से मिलने दिया जाए
  • तेज बहादुर की पत्नी ने याचिका दाखिल कर कहा है कि उन्हें नहीं पता की उनके पति कहां हैं
  • गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट में कहा, तेज बहादुर को नहीं किया गया है गिरफ्तार

Source : News Nation Bureau

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