केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने बुधवार को कहा कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए पदोन्नति में आरक्षण केंद्र और राज्य दोनों जगह जारी रहेगा।
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाग लेने के बाद राम विलास पासवान ने संवाददाताओं से कहा, 'सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लेकर संदेह था कि यह सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू है या राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी। मंत्रियों की बैठक में यह साफ किया गया कि आरक्षण केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों दोनों के लिए हैं।'
शीर्ष अदालत ने बीते सप्ताह कहा था कि सरकार को कानून के अनुसार पदोन्नति देने से रोका नहीं गया है, यह आगे के आदेशों के अधीन है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने पांच जून को केंद्र सरकार को कानून के अनुसार कर्मचारियों की निश्चित श्रेणी में पदोन्नति में आरक्षण देने की अनुमति दी, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक नहीं लगाई, जिसमें इस तरह के आरक्षण पर एक कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर दिया गया था।
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Source : IANS