उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए मोहर्रम के अवसर पर धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन घरों के अंदर ताजिया और मजलिस की अनुमति दी है।
योगी आदित्यनाथ प्रशासन ने शनिवार को एक आदेश जारी कर जिला अधिकारियों से मोहर्रम के दौरान किसी भी धार्मिक जुलूस को निकालने की अनुमति नहीं देने को कहा।
आदेश में कहा गया है, कोविड -19 महामारी के कारण, किसी भी जुलूस / ताजि़या को निकालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को जारी आदेश में कहा कि घर पर अधिकतम 50 लोगों के साथ ताजिया और मजलिस की स्थापना की जा सकती है।
अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक नेताओं से बात करने का भी निर्देश दिया।
इसमें कहा गया है कि संवेदनशील क्षेत्रों और नियंत्रण क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।
आदेश के तहत अधिकारियों को असामाजिक तत्वों के बारे में सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।
आदेश में कहा गया है, असामाजिक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों और धार्मिक स्थलों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग की जानी चाहिए।
सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी और आपत्तिजनक पोस्ट पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि श्रावण मास में मोहर्रम होने के कारण विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।
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Source : IANS