उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षा मित्रों को दो बार में टेस्ट पास करने का मौका दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र बनने के लिए सभी अभ्यर्थियों का टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) पास करना अनिवार्य है। कोर्ट के इस फैसले ने प्रदेश के करीब दो लाख शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत मिली है।
इससे पहले 17 मई को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य में 1.72 लाख शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाना था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस समायोजन को खारिज कर दिया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां उन्हें बड़ी राहत मिली है। शिक्षा मित्रों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद, अमित सिब्बल, नितेश गुप्ता, जयंत भूषण और आरएस सूरी समते वकीलों ने दलीलें रखीं।
HIGHLIGHTS
- उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है
- सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षा मित्रों को दो बार में टेस्ट पास करने का मौका दिया है
Source : News Nation Bureau