1997 के उपहार हादसा मामले में आखिरकार 24 साल बाद पीड़ितों के ज़ख्म पर मरहम लगा. पटियाला हाउस कोर्ट ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ के दोषी अंसल बंधुओं - सुशील और गोपाल अंसल को सात-सात साल की सज़ा सुनाई है. यही नहीं, कोर्ट के आदेश के मुताबिक दोनों भाईयों में से हरेक को 2.25 करोड़ का जुर्माना भी देना होगा. जुर्माने की ये राशि पीड़ितों को मिलेगी. अंसल बन्धुओं के अलावा कोर्ट ने पूर्व कोर्ट स्टाफ दिनेश चंद शर्मा और दो अन्य लोगो पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी 7 -7 साल की सज़ा की सज़ा सुनाई है.
कम सज़ा देना पीड़ितों के दर्द से आंख मूंद लेना होगा
चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि ये लम्बे समय से चल रहा केस था. मामले की जटिलता की वजह से निष्कर्ष पर पहुंचना आसान नहीं था.पर कई रातों को सोच विचार के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दोषी सज़ा के हकदार है
कोर्ट ने फैसले में कहा कि इस मामले में कम सज़ा लोगों के न्यायपालिका में कायम विश्वास को ठेस पहुंचाएगी. इस तरह के अपराध में सज़ा में कोई भी रियायत देना पीड़ितों और आम नागरिको के दुःख और क्षोभ से आँख मूंद लेना होगा.समाज की सामूहिक पीड़ा को इस मामले में उपयुक्त सज़ा के जरिये ही दूर किया जा सकता है. ऐसी सज़ा ज़रूरी है जो इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति को रोक सके.
यह भी पढ़ें : कॉल माई एजेंट : बॉलीवुड को मिली प्रतिक्रिया से अभिभूत हैं आयुष मेहरा
मामला क्या था
ये मामला दरअसल 59 लोगो की ज़िंदगी लील देंने वाले 1997 में हुए उपहार सिनेमा अग्निकांड से जुड़ा है. इसके मुख्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बन्धुओं को दो दो साल की सज़ा सुनाई थी. हालांकि कोर्ट ने जेल में उनके बिताए गए समय को ध्यान में रखते हुए उन्हें रिहा कर दिया. सुप्रीम कोर्ट की शर्त ये थी कि दोनों असंल भाई 30 -30 करोड़ की राशि ट्रामा सेंटर के निर्माण के लिए देंगे.अभी अंसल बंधु जेल से बाहर ही थे. पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ के मामले में सज़ा मुकर्रर होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई है.
यह भी पढ़ें : सिएरा लियोन में घातक ईंधन टैंकर विस्फोट हादसे के बाद 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा
दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषियों की सजा की घोषणा की है. कोर्ट ने दोषी अंसल ब्रदर्स को सात-सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही अंसल बंधुओं पर 2.25 करोड़ का जुर्माना भी ठोंका गया है. पहले ही सुनील अंसल और गोपाल अंसल सहित अन्य दो दोषियों को आईपीसी की धारा 409 (आपराधिक उल्लंघन), 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया था. इस मामले में अब कोर्ट ने आरोपियों पर 2.25 करोड़ का जुर्माना लगाया है.
Source : Arvind Singh