Advertisment

उपहार सिनेमा कांड मामले में गोपाल अंसल की याचिका पर SC करेगा सुनवायी, जेल की सज़ा में चाहते हैं बदलाव

गोपाल अंसल ने राहत का अनुरोध करते कहा है कि उसकी आयु 69 वर्ष है और अगर उसे जेल भेजा गया तो उसका स्वास्थ्य ख़राब होगा।

Advertisment
author-image
Deepak Kumar
एडिट
New Update
उपहार सिनेमा कांड मामले में गोपाल अंसल की याचिका पर SC करेगा सुनवायी, जेल की सज़ा में चाहते हैं बदलाव
Advertisment

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को गोपाल अंसल की नयी याचिका पर तीन मार्च को सुनवायी के लिए राजी हो गया है। इस याचिका में रियल एस्टेट दिग्गज गोपाल अंसल ने उपहार अग्निकांड में जेल की बाकी सजा काटने के लिये उन्हें दिये गये आदेश में सुधार का अनुरोध किया है।

Advertisment

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपना फैसला सुनाते हुए गोपाल अंसल को जेल की शेष अवधि की सजा काटने का निर्देश दिया था जबकि उसके बड़े भाई सुशील अंसल को जेल की सजा से राहत मिल गयी थी। न्यायालय ने उनकी उम्र संबंधी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुये कहा था कि उसने पहले ही जेल की सजा काट ली।

छोटे भाई ने भी इसी तरह की राहत का अनुरोध करते हुये दावा किया है कि उसकी आयु 69 वर्ष की है और अगर उसे जेल भेजा गया तो उसका स्वास्थ्य ख़राब होगा।

प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी से कहा कि इस मामले में पुनर्विचार याचिका की सुनवाई करने वाली पीठ के पास समय की उपलब्धता के बारे में वह पता लगायेगी और इस मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया जायेगा।

Advertisment

उपहार त्रासदी के पीड़ितों के एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के टी एस तुलसी ने याचिका का विरोध करते हुये कहा कि पुनर्विचार याचिका पर सुनाये गये निर्णय पर पुनर्विचार नहीं हो सकता।

गौरतलब है कि अंसल बंधुओं के स्वामित्व वाले उपहार सिनेमा में 1996 में बार्डर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान आग लग गयी थी जिसमें 59 लोगों की मौत हो गयी थी।

Source : News Nation Bureau

Supreme Court Uphar case Gopal Ansal
Advertisment
Advertisment