उत्तराखंड सरकार ने राज्य की सेवाओं में सेवाकाल के दौरान मिल रही छूट पर अहम फैसला लिया है। सरकार ने सेवाकाल के दौरान मिलने वाली 50 फ़ीसदी छूट पर रोक लगा दी है।
मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने इस मामले में यह आदेश दिया है। इस फैसले से राज्य के चतुर्थ श्रेणी से लेकर पीसीएस अफसर तक प्रभावित होंगे।
उत्तराखंड में नवंबर 2010 में राज्य सेवा के अफसर और कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए एक बार 50 फ़ीसदी की छूट देने का प्रावधान किया गया था।
यह लाभ दिया जाएगा कि नहीं इसके लिए पिछले साल अक्टूबर में मुख्य सचिव की अध्य्क्षता में एक कमेटी बनाई गई थी।
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इस समिति की एक ही बार बैठक हुई है और रिपोर्ट के आने से पहले सरकार ने प्रमोशन पर दिए जानी वाली छूट पर रोक लगा दी है।
सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।
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राज्य के 30 पीसीएस अफसरों को पिछले साल अगस्त में रोक लगाई हुई छूट का फायदा देते हुए प्रोन्नत किया गया था।
कुछ आईएएस के विरोध के बाद यह फैसला लागू नहीं हो पाया। अब रोक के बाद पीसीएस अफसरों के लिए यह फैसला एक झटका है।
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Source : News Nation Bureau