दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने विकास मेटल पॉवर लिमिटेड कोल ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत तीन लोगों को तीन साल की सज़ा सुनाई है. वहीं दो निजी लोगों को चार साल जेल की सज़ा सुनाई गई है. अदालत ने अन्य नौकरशाह ए क्रोफा और के सी समारिया को भी तीन-तीन साल की सजा सुनाई. विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विकास पाटनी और कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरी आनंद मलिक को चार-चार साल जेल की सजा सुनाई गई है. अदालत ने विकास मेटल्स और पावर लिमिटेड पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया है.
Source : News Nation Bureau