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जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल ने हाथ जोड़कर कोर्ट से क्या कहा? सभी रह गए सन्न 

Naresh Goyal: कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, 70 वर्षीय गोयल ने नम आंखों से कहा कि उन्हें अपनी  पत्नी अनीता की कमी बहुत अधिक खलती है. वे कैंसर के फाइनल स्टेज में है.

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Mohit Saxena
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Naresh Goyal

Naresh Goyal( Photo Credit : social media)

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Naresh Goyal: केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये के कथिक फ्रॉड के आरोपी एवं जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने ऐसी इच्छा जाहिर की है, जिसे सुनकर सभी हैरान हैं. उन्होंने शनिवार को विशेष अदालत  में हाथ जोड़कर कहा कि वह जिंदगी की आस को पूरी तरह से खो चुके हैं. इस स्थिति में जीने से बेहतर है कि वह जेल में ही मर जाएं. कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, 70 वर्षीय गोयल ने नम आंखों से कहा कि उन्हें अपनी  पत्नी अनीता की कमी बहुत अधिक खलती है. वे कैंसर के फाइनल स्टेज में है.

ईडी ने कथित बैंक फ्रॉड के केस में बीते वर्ष एक सितंबर को गोयल को गिरफ्तार किया था. वे आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में हैं. उन्होंने विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे के सामने जमानत अर्जी दायर की थी. इस दौरान उन्हें शनिवार को कोर्ट के सामने पेश किया गया. कार्यवाही वे वक्त उन्होंने व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध किया. इसे न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया. इस बीच नरेश गोयल ने हाथ जोड़कर कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है. 

गोयल ने बताई परेशानी

गोयल ने कोर्ट से कहा कि उनकी पत्नी बिस्तर पर है. उनकी एकमात्र बेटी भी इस समय अस्वस्थ है. उन्होंने कहा कि जेल कर्मियों की भी उनकी मदद करने की सीमाएं हैं. जज ने कहा कि मैंने उनकी बात ध्यान से सुना है. मैंने ये पाया कि उनका शरीर कांप रहा था. उन्हें खड़े होने भी परेशानी हो रही है. गोयल ने अपने स्वास्थ्य की स्थिति, पत्नी की बीमारी के साथ विभिन्न समस्याओं को विस्तार से बताया. 

कोर्ट ने क्या कहा

जज ने कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा, मैंने उनकी हर बात पर गौर से देखा है. मैंने आरोपी को ये आश्वस्त  किया है कि उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा और उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का हर संभव ख्याल रखने की कोशिश होगी. इसके साथ इलाज कराया जाएगा. कोर्ट ने उनके वकीलों को उनके स्वाथ्य के सिलसिले में उपयुक्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं. बीते माह अपनी जमानत अर्जी में गोयल ने हृदय, प्रोस्टेट, हड्डी आदि विभिन्न बीमारियों का हवाला देकर दावा किया कि यह मानने के तर्कसंगत आधार हैं कि वह गुनाहगार नहीं हैं.  ईडी ने उनकी इस अर्जी पर जवाब दाखिल किया है. मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होनी है. 

Source : News Nation Bureau

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