रामपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान ( Samajwadi Party MLA Azam Khan ) की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने कहा कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट मामले में फैसला नहीं देगा तो उसके बाद दखल देंगे. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब 11 मई को अगली सुनवाई करेगा. हाई कोर्ट पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 87 में 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है. उसके मुकाबले महज एक मामले के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है? हाईकोर्ट में इस मामले में 137 दिनों बाद भी फैसला नहीं हो पाया है.
इससे पहले सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुरुवार को भी फैसला नहीं हो सका था. शत्रु संपत्ति के मामले में सीतापुर जेल में बंद आजम खान की जमानत को लेकर कोर्ट में दोनों तरफ से तीन घंटे तक बहस हुई. जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की अदालत ने दोपहर बाद हुई बहस सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है. खान की जमानत को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत भी तेज होने लगी है.
4 दिसंबर 2021 से जमानत पर फैसले का इंतजार
सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर आदेश सुरक्षित करने के बाद लंबे समय से फैसला नहीं सुनाया है. इस मामले में आजम खान की जमानत पर 4 दिसंबर 2021 को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था. आजम खान पर रामपुर के अजीमनगर थाने में फर्जी वक्फ बनाने और शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा कर बाउंड्रीवॉल से घेरने का आरोप है.
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HIGHLIGHTS
- हाईकोर्ट में इस मामले में 137 दिनों बाद भी फैसला नहीं हो पाया है
- सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब 11 मई को अगली सुनवाई करेगा
- 4 दिसंबर 2021 को इलाहाबाद HC ने फैसला सुरक्षित कर लिया था