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Yes बैंक के फाउंडर राणा कपूर को कोर्ट ने 20 मार्च तक कस्टडी में भेजा

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने राणा कपूर (Rana Kapoor) और उनकी पत्नी बिंदू के खिलाफ एक रीयल्टी कंपनी से दिल्ली के पॉश इलाके में एक बंगले की खरीद के जरिये कथित रूप से 307 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का नया मामला दर्ज किया था.

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Sushil Kumar
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यस बैंक के फाउंडर( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

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कोर्ट ने येस बैंक (Yes Bank) के फाउंडर को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक कस्टडी में भेज दिया है. ईडी और सीबीआई (CBI) ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसके बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. वहीं इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने राणा कपूर (Rana Kapoor) और उनकी पत्नी बिंदू के खिलाफ एक रीयल्टी कंपनी से दिल्ली के पॉश इलाके में एक बंगले की खरीद के जरिये कथित रूप से 307 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का नया मामला दर्ज किया था. अधिकारियों ने बताया था कि कपूर और उनकी पत्नी ने रीयल्टी कंपनी से बाजार मूल्य से आधे दाम पर बंगला हासिल किया था. बदले में रीयल्टी कंपनी को 1,900 करोड़ रुपये का कर्ज उपलब्ध कराया गया था.

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कपूर की पत्नी ब्लिस एबोड प्राइवेट लि. के दो निदेशकों में से एक हैं

कपूर की पत्नी ब्लिस एबोड प्राइवेट लि. के दो निदेशकों में से एक हैं. अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने थापर, राणा कपूर और उनकी पत्नी बिंदू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार रोधक कानून के प्रावधानों के तहत कथित रूप से आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज किया था. जांच एजेंसी ने दिल्ली और मुंबई में कई स्थानों पर छापेमारी की थी. इनमें कपूर और उनकी पत्नी बिंदु के मुंबई स्थित आवास और कार्यालय, ब्लिस एबोड के कार्यालय, दिल्ली-एनसीआर में अवांता रीयल्टी और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लि. के कार्यालय शामिल हैं.

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बुधवार से बैंकिंग सेवा फिर से शुरू 

वहीं यस बैंक (Yes Bank) के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है कि बुधवार शाम 6 बजे से पूर्ण रूप से बैंकिंग सेवा फिर से शुरू हो जाएगी. यस बैंक ने ट्वीट के जरिए अपनी सेवाओं को शुरू करने की जानकारी साझा की है. ट्वीट में यस बैंक ने कहा है कि बुधवार (18 मार्च 2020, 18:00 बजे) से पूर्ण बैंकिंग सेवाएं को फिर से शुरू हो जाएंगी. बैंकिंग सेवाएं शुरू होने के बाद ग्राहक मार्च 19, 2020 से बैंक की 1,132 शाखाओं में से किसी पर भी जाकर कामकाज निपटा सकते हैं.

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5 मार्च को बैंक पर लगी थी रोक

यस बैंक ने कहा है कि ग्राहक अब बैंक की सभी डिजिटल सेवाओं (Digital Services) और प्लेटफार्म (Digital Platform) का भी उपयोग कर सकेंगे. बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पांच मार्च को यस बैंक पर रोक लगा दी थी जिसके तहत प्रति जमाकर्ता तीन अप्रैल तक बैंक से अधिकतम 50,000 रुपये ही निकाल सकता था.

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