रेपिस्ट बाबा आए जेल से बाहर, एक को मिली पैरोल और एक को फरलो, जानें दोनों में अंतर

Rapist baba Asaram and Ram Rahim: राम रहमी जेल से फरोल में बाहर आ चुका है तो वहीं आसाराम को भी पैरोल मिल चुकी है. राम रहीम को 21 दिनों की फरोल मिली है तो वहीं आसाराम को 7 दिनों की पैरोल मिली है.

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Vineeta Kumari
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ASARAM AND RAM RAHIM

Rapist baba Asaram and Ram Rahim: यौन शोषण के आरोप में सजा काट रहे आसाराम को सात दिनों की पैरोल की मंजूरी दी गई है. यह पैरोल राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से उपचार के लिए दी गई है. दरअसल, कुछ दिनों से आसाराम को सीने में दर्द की शिकायत हो रही थी. जिसके बाद उसे एम्स भी ले जाया गया था. जहां इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था. एक बार फिर से बीते शुक्रवार को सीने में दर्द उठने की वजह से आसाराम ने पैरोल की अर्जी दायर की थी.

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जेल से बाहर आए आसाराम और राम रहीम

बता दें कि आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें एक हफ्ते की पैरोल मिली है. पैरोल दो तरह की होती है, एक तो कस्टडी पैरोल और एक रेगुलर पैरोल. कस्टडी पैरोल में कैदी पुलिस की कस्टडी में ही जेल से बाहर निकलते हैं. वहीं, रेगुलर पैरोल में कैदी बिना पुलिस के बाहर निकलता है. आसाराम को कस्टडी पैरोल दी गई है और अब वह पुलिस कस्टडी में ही रहकर अपना उपचार कराने के लिए महाराष्ट्र जाएंगे. पिछले लंबे समय से आसाराम पैरोल को लेकर अर्जियां दे रहे थे, जिसे स्वीकार कर लिया गया है.

उपचार के लिए जेल से बाहर आए आसाराम

वहीं, रेप के आरोप में दोषी ठहराने जाने के बाद सजा काट रहे राम रहीम को 21 दिनों की फरलो मिली है. मंगलवार को हरियाणा के सुनारिया जेल से सुबह करीब 6.30 बजे राम रहीम बाहर आया. 21 दिनों की फरोल को राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के आश्रम में गुजारेगा. राम रहीम ने जून महीने में फरोल की मांग की थी. 

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जानें पैरोल और फरलो में अंतर

आसाराम को 7 दिनों की पैरोल मिली है तो वहीं राम रहीम को 21 दिनों की फरलो मिली है. क्या आपको पता है कि पैरोल और फरलो में क्या अंतर है? दरअसल, जब किसी व्यक्ति को कोर्ट दोषी करार देकर सजा सुना देती है तो उसे फरलो दी जाती है. वहीं, जो व्यक्ति अंडरट्राइयल कैदी होते हैं, उन्हें फरलो नहीं दी जाती है. फरलो पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए दी जाती है. कोई भी सजा काट रहा कैदी एक साल में तीन बार फरलो ले सकता है, लेकिन यह तभी दी जाती है जब उस व्यक्ति के बाहर जाने से किसी प्रकार की कोई शांति भंग ना हो. हर राज्य के लिए फरलो का अलग-अलग प्रावधान है तो कुछ राज्यों में फरलो का ऑप्शन भी नहीं है. जैसे यूपी में फरलो का ऑप्शन नहीं है. वहीं, किसी व्यक्ति को पैरोल तब ही दी जाती है, जब वह एक साल की सजा काट चुका होता है, उससे पहले पैरोल नहीं दी जाती है. वहीं, फरलो भी तीन साल की सजा काट चुके कैदी को ही दी जाती है.

2013 में हुई थी आसाराम की गिरफ्तारी

आपको बता दें कि आसाराम को नाबालिग के साथ रेप के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. उन पर आरोप लगा था कि 2013 में आसाराम ने नाबालिग के साथ रेप किया था. वहीं, इस मामले में 31 अगस्त 2013 को आसाराम की गिरफ्तारी की गई और मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. अब तक आसाराम 11 साल की सजा काट चुका है. 

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