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Shanan Power Project: SC ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब, जानें क्या है पूरा मामला

पंजाब सरकार द्वारा पावर प्रोजेक्ट को अपने पास रखने के लिए जो याचिका दायर की गई है. उस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी जवाब देने के आदेश दिए हैं

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Mohit Sharma
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( रिपोर्टर - सुशील पांडेय )

Shanan Power Project: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में स्थित शानन पावर प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल सरकार को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई हुई जिसमें हिमाचल की ओर से एडवोकेट जनरल अनूप रत्न कोर्ट में पेश हुए. हिमाचल प्रदेश सरकार के AG ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि हिमाचल सरकार ने कोर्ट में पंजाब सरकार द्वारा दायर सिविल सूट को रद्द करने के लिए रिजेक्शन एप्लिकेशन दायर की है. वहीं SC ने पंजाब के सिविल सूट को रद्द करने के लिए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट  8 नवम्बर को सुनवाई होगी.

पंजाब सरकार के पास नही है अधिकार..

हिमाचल सरकार ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि पंजाब सरकार द्वारा दायर सिविल सूट सुप्रीम कोर्ट में दायर ही नहीं किया जा सकता क्योंकि पंजाब सरकार द्वारा जो सिविल सूट तैयार किया गया वह एक ट्रीटी के ऊपर आधारित है. एक एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड है और आर्टिकल 131 के अंतर्गत कोई भी सूट जो ट्रीटी के बेस्ड हो या किसी एग्रीमेंट के बेस पर बेस्ड हो वह वहां नहीं चलाया जा सकता है.

पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से की मांग

हालांकि पंजाब सरकार द्वारा पावर प्रोजेक्ट को अपने पास रखने के लिए जो याचिका दायर की गई है. उस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी जवाब देने के आदेश दिए हैं

साल 1925 में शानन पावर प्रोजेक्ट को दी गई थी जमीन

दरअसल, शानन पावर प्रोजेक्ट के लिए 1925 में तत्कालीन राजा मंडी में भारत सरकार को तत्कालीन भारत सरकार को 99 वर्षों के लिए लीज पर जमीन दी थी. वह लीज मार्च 2024 में समाप्त हो चुकी है. लीज समाप्त होने के पश्चात प्रोजेक्ट पर हिमाचल प्रदेश का कब्जा होना है. मगर पंजाब इसे छोड़ने को तैयार नहीं है. पंजाब सरकार ने शानन प्रोजेक्ट अपने पास रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. लेकिन हिमाचल सरकार कोर्ट में अपने हक को डिफेंड कर रही है.

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