मानहानि मामले में शिवसेना सांसद (उद्धव गुट) संजय राउत को दोषी करार दिया गया है. अदालत ने उन्हें 15 दिन की कैद के लिए जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है. भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. राउत पर मेधा ने 100 करोड़ रुपये के मानहानि का केस दायर किया था.
मेधा सोमैया की अर्जी पर मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने शिवसेना सांसद इस केस में दोषी पाए हैं. मेधा के वकील विवेकानंद गुप्ता का कहना है कि अदालत ने संजय राउत को 15 दिन की सजा दी. उन पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है. आपको बता दें कि राउत ने मेधा पर सौ करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था. राउत के आरोपों को मेधा ने पूरी तरह से इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा कि उन पर लगाए राउत आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं.
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राउत पर पत्नी मेधा ने दर्ज कराया मामला
यह केस साल 2022 का है. संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने आरोप लगाया. इस पर पलटवार करते हुए किरीट सोमैया ने संजय राउत को इस आरोप को साबित करने की चुनौती दे डाली. मगर संजय राउत की ओर से ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया. मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था.
सोमैया का कहना है कि राउत ने 16 अप्रैल को आरोपों को दोहराया था. उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया. उन्होंने अपने दावों के समर्थन में अदालत को राउत के इंटरव्यू का वीडियो फुटेज भी उपलब्ध कराया. सोमैया का कहना था कि राउत के आरोपों को प्रमुख समाचार चैनलों में प्रसारित किया गया. इस तरह हमारी छवि को काफी क्षति हुई.
अदालत के निर्णय पर क्या बोले राउत?
अदालत के निर्णय पर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया. शिवसेना सांसद के अनुसार, मैं कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से सम्मान करता हूं. मगर इस बार पर यकीन न हो रहा है कि ऐसा आदेश पारित किया गया है. राउत ने कहा कि हम उस देश में न्याय की उम्मीद किस तरह से कर सकते हैं, जहां पीएम गणेश उत्सव को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर में जाते हैं और मोदक खाते हैं.