Advertisment

जमानत मिलने के बाद भी दफ्तर नहीं जा पाएंगे CM केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी बेल

Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी. इसी के साथ उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया. हालांकि जेल से बाहर आने के बावजूद केजरीवाल दफ्तर नहीं जा पाएंगे.

author-image
Suhel Khan
New Update
Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी. केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. वह पिछले 156 दिनों से जेल में बंद हैं. सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका के साथ-साथ अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी. उन्हें दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई मामले में उन्हें जमानत का इंतजार था जो शुक्रवार को पूरा हो गया. इसी के साथ केजरीवाल के जेल से बाहर आने का रास्ता भी साफ हो गया.

Advertisment

जमानत देते हुए SC ने की ये टिप्पणी

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि लंबे समय तक कैद में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करना है.

ये भी पढ़ें: PM Kisan yojna: दशहरा पर किसानों के खाते में क्रेडिट होंगे 4000 रुपए!, ये है सरकार की प्लानिंग

इन शर्तों के साथ मिली केजरीवाल को जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं. बता दें कि जमानत के लिए केजरीवाल पर वहीं शर्तें लागू होंगी, जो ईडी के मामले में जमानत देते हुए एससी ने लगाई थीं. जमानत मिलने के बाद जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे तब भी वह किसी भी फाइल पर साइन यानी हस्ताक्षर नही कर पाएंगे.

ये भी पढ़ें: Delhi Building Collapsed: दिल्ली में दिखा बारिश का कहर, पहाड़गंज में भरभराकर गिरी इमारत, एक की मौत, 2 लोग घायल

यही नहीं उनके दफ्तर जाने पर भी रोक रहेगी. इसके अलावा वह इस मामले में कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. शीर्ष कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर वह ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग भी करेंगे.

ये भी पढ़ें: Share Market Opening: ऑल टाइम हाई से फिसला शेयर बाजार, सेंसेक्स में 150 अंक की गिरावट के साथ ओपनिंग

Advertisment

21 मार्च को हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी

बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, लोकसभा चुनाव के दौरान 10 मई को उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी. इसके बाद 2 जून को उन्होंने सरेंडर कर दिया था. दिल्ली शराब घोटाला मामले की ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच कर रही हैं. ईडी के मामले में उन्हें 12 जुलाई को एससी से जमानत मिल गई थी.  लेकिन सीबीआई के मामले में उन्हें जमानत मिलने का इंतजार था.

AAP Convener Arvind Kejriwal Arvind Kejriwal Bail Hearing Supreme Court AAP Chief Arvind Kejriwal Arvind Kejriwal Bail AAP Arvind Kejriwal
Advertisment
Advertisment