SC ने बिहार उपचुनाव टालने वाली याचिका खारिज की, प्रशान्त किशोर की पार्टी जन सुराज को बड़ा झटका

छठ पूजा के कारण उपचुनाव को टालने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. जन सुराज पार्टी की ओर दायर याचिका में ये मांग रखी गई थी.

छठ पूजा के कारण उपचुनाव को टालने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. जन सुराज पार्टी की ओर दायर याचिका में ये मांग रखी गई थी.

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Mohit Saxena
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बिहार में होने वाले उपचुनाव को छठ पूजा के कारण टालने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. जन सुराज पार्टी की ओर से दायर इस याचिका में मांग की गई थी कि छठ पूजा के कारण बिहार उपचुनाव को स्थगित कर दिया जाए. ताकि पूजा के दौरान लोग बिना किसी असुविधा के अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर सकें.

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सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील को किया खारिज

याचिका में दलील दी गयी है कि छठ पूजा बिहार का प्रमुख त्योहार है और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने गांवों और शहरों में वापस लौटते हैं. लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को चुनाव कराने में समयबद्धता बनाए रखनी चाहिए और इससे जुड़ी प्रक्रियाएं स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं. अदालत ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने का यह मामला नहीं बनता और चुनाव की तारीखों को चुनाव आयोग ही तय करता है. न्यायालय ने जन सुराज पार्टी की इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया. जिससे बिहार के उपचुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संपन्न होंगे.

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जनसुराज पार्टी ने लगाई थी याचिका

दरअसल बिहार में चार विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनाव को छठ पूजा के कारण स्थगित करने के लिए जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिका में कहा गया था कि यह चुनाव महत्वपूर्ण छठ पूजा त्योहार के साथ मेल खा रहा है. जो पूरे बिहार में पूरे हफ्ते मनाया जाता है और इसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं. याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए चुनाव आयोग पर असमान व्यवहार का आरोप लगाया गया. क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में भी इसी तरह के त्योहारों के कारण चुनावों को पुनर्निर्धारित किया गया था.

( रिपोर्टर - सुशील पाण्डेय )

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