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Kejriwal Bail Hearing: केजरीवाल को अभी राहत नहीं, जमानत पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, जानें- कब आएगा आदेश

Kejriwal Bail Hearing News: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित एक्साइज पॉलिसी स्कैम से जुड़े करप्शन मामले में अभी राहत नहीं मिली है. उनकी जमानत याचिका पर गुरुवार को SC में सुनवाई हुई.

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Ajay Bhartia
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Arvind Kejriwal News

केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित (Image: News Nation)

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Kejriwal Bail Hearing News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित एक्साइज पॉलिसी स्कैम से जुड़े करप्शन मामले में अभी राहत नहीं मिली है. उनकी जमानत याचिका पर आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सर्वोच्च न्यायलय में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल को जमानत दिए जाने के पक्ष में मजबूती से दलीलें दीं. वहीं, विरोध में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) की ओर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश ने पक्ष रखा था. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब मामले में 10 सितंबर को आदेश आएगा.

‘केजरीवाल को जमानत का मजबूत आधार’

CM केजरीवाल ने इस याचिका के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया कि केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रख सकती है. केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सुनवाई की. सिंघवी ने कोर्ट में कहा केजरीवाल को जमानत दिए जाने का मजबूत आधार है. ये केजरीवाल की सीबीआई की ओर से इंश्योरेंस अरेस्टिंग है, ताकि उनको जेल में रखा जा सके. बता दें, ईडी केस में केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है. वहीं, सीबीआई केस में जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आ सकेंगे.

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कोर्ट में सिंघवी ने दी ये दलीलें?

सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल समाज के लिए कोई खतरा नहीं हैं, वे कोई अपराधी नहीं हैं. अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वो जांच और अदलाती कार्रवाई में पूरा सहयोग करेंगे. वो सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को भी प्रभावित नहीं करेंगे. केजरीवाल संवैधानिक पद पर हैं, देश छोड़कर नहीं भागेंगे. सिंघवी ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल जमानत की शर्तों पर खरा उतरेंगे. कोर्ट उनकी जमानत याचिका पर शर्तों को तय कर सकती है.

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CBI ने किया जमानत का विरोध

सिंघवी ने ये दलीलें सीबीआई के उस जवाब के ऊपर कहीं जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध तरीके से कई गई थी. उनकी संलिप्तता कथित एक्साइज पॉलिसी स्कैम में साफ दिखती है. सीबीआई ने कहा कि अगर केजरीवाल को जमानत मिलती है, तो वो सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. इस तरह शराब घोटाले में सीबीआई की ओर से केजरीवाल की जमानत विरोध किया गया. 

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कोर्ट में ASG ने क्या दी दलीलें?

ASG राजू ने सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी की दलीलों के पक्ष में मजबूती से अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, ‘उनकी शुरुआती आपत्ति ये है कि केजरीवाल को जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के बजाय पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए. गौरतलब है कि कथित एक्साइज पॉलिसी स्कैम में अरेस्ट किए गए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के. कविता, AAP के संचार प्रभारी रहे विजय नायर को जमानत मिल चुकी है. इन सभी को सर्वोच्च न्यायलय ने ही राहत दी है. 

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