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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते के बाद करेगा सुनवाई , सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से माँगी लिखित दलील

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है. शाही ईदगाह कमेटी ने कुल तीन याचिका दायर की थीं..जिन्हें जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने सुनवाई की.

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Anurag Tiwari
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Sri Krishna Janmabhoomi dispute

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते के बाद करेगा सुनवाई

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( रिपोर्टर - सुशील पांडेय )

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है. शाही ईदगाह कमेटी ने कुल तीन याचिका दायर की थीं..जिन्हें जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने दोनों पक्षों को हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमों की मेन्टेनबिल्टी पर अपनी संक्षिप्त लिखित दलीलें जमा कराने को कहा है.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मथुरा कोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए ट्रांसफर करने, मुस्लिम पक्ष द्वारा विवाद में कोर्ट कमीशन स्टे की मांग, सेवन-इलेवन (पूरा मामला किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है) शामिल हैं. 

कई याचिकाओ पर होना था सुनवाई

आज सुप्रीम कोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन पर भी सुनवाई होनी थी. रिकॉल एप्लीकेशन मामले पर हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को इस मामले के सभी 18 वादों को एक साथ सुनने का आदेश दिया था. मुकदमे की मेटनबिल्टी पर हिंदू पक्ष में फैसला आया था..

मुस्लिम पक्ष द्वार हाईकोर्ट इलाहाबाद के 26 मई 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है जो केस को ट्रांसफर के लिए किया गया था. जिसमें मुस्लिम पक्ष चाहता था कि वह केस मथुरा में ही चलाया जाए. इसका पुरजोर विरोध मंदिर पक्ष के द्वारा किया गया. साल 2024 वाली याचिका जो हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश 14 दिसंबर 2023 के आदेश को चुनौती दी गई.. इसमें विवादित परिसर का सर्वे पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई. मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सर्वे नहीं किया जाए. 

हिन्दू पक्ष ने दाखिल की है कैवियट अर्जी

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरी कैविएट दाखिल की है. इससे पहले राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की थी. विष्णु शंकर जैन और विष्णु गुप्ता द्वारा दायर कैविएट में कहा गया है कि अगर शाही ईदगाह कमेटी या कोई और याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के 18 याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने और उन पर एक साथ सुनवाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आती है, तो अदालत बिना पक्ष सुने कोई आदेश न जारी करे. इसके साथ ही उनका पक्ष भी सुना जाए.

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