रिपोर्ट: सैय्यद आमिर हुसैन
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया "TRAI" ने फर्जी कॉल और फर्जी प्रोमोशनल मैसेज से आमजन को निजात दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. TRAI ने जीना दूभर कर देने वाले इन फर्जी प्रोमोशनल मैसेज पर सख्त निर्देश दिया है, जिसके बाद अब आने वाले वक्त में टेलिकॉम कंपनियों की ऐसे कॉल या मैसेज को ट्रैक करने की जिम्मेदारी तय की जाएगी.
गौरतलब है कि, TRAI की ओर से प्रोमोशनल कॉल को पर्सनल नंबर से करने पर भी दंड का प्रावधान किया गया है. केवल 140 और 160 सीरीज के नंबर का ही इस्तेमाल किया जा सकता है. निर्देशानुसार 140 सीरीज़ प्रोमोशन के लिए इस्तेमाल होने वाली सिरीज़ होगी, वहीं 160 सिर्फ वित्तीय लेनदेन के लिए होगा. अगर कंपनी इस नियम की पालना नहीं करते हैं, तो रिसीवर इसकी शिकायत भी कर सकते हैं.
लिंक वाले मैसेज पर लगेगा प्रतिबंध
मालूम हो कि, ऑनलाइन फ्रॉड मामलों पर कमी के मद्देनजर TRAI ने एक और सख्त कदम उठाया है, जिसके तहत मोबाइल नंबर पर आने वाले लिंक वाले फर्जी संदेश पर भी 1 सितंबर 2024 से प्रतिबंध लगने जा रहा है. वहीं ओटीटी प्रोमोशन, एपीके, कॉल बैक नंबर वाले मैसेज पर भी ट्राई ने रोक लगाने को कहा है, जिन मैसेज के सोर्स का पता नहीं वो मैसेज अब नहीं भेजे जा सकेंगे.
बता दें कि, आपके मोबाइल नंबर पर लिंक वाले संदेश भी कई फ़र्ज़ी नंबर आए आते है, जिसपर क्लिक करने को कहा जाता है ऐसे मैसेज कभी कभी बैंकिंग फ्रॉड में भी इन्वॉल्व होते हैं. जिसमें अक्सर मैसेज के सोर्स का पता नहीं होता, ऐसे में अब से ये सब टेलिकॉम ऑपरेटर्स की ज़िम्मेदारी होगी.