खाने-पीने की चीजों में थूक मिलाने की कई घटनाएं देश भर में सामने आ रही है. यह अब चर्चा का विषय बन गया है. मामले में उत्तराखंड सरकार गंभीर है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं. सीएम के निर्देशों के बाद खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने खाद्य कारोबारियों को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. अब अगर कोई व्यक्ति खाने-पीने की चीजों में थूकने या पेशाब मिलाने का दोषी पाया जाता है तो उसे 25 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा.
इसलिए दिखाई सख्ती
दरअसल, सोशल मीडिया पर हाल ही में देहरादून और मसूरी के होटलों और ढाबों की वीडियो सामने आए हैं, जिसमें खाने-पीने की चीजों में थूकता दिखाया जा रहा है. मुख्यमंत्री धामी ने इन्हीं वीडियो पर संज्ञान लिया और एफडीए और पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
पुलिस ने की कार्रवाई
पुलिस ने सीएम से आदेश मिलते ही कार्रवाई भी शुरू कर दी है. मसूरी के लाइब्रेरी चौक पर चाय की रेहड़ी लगाने वाले दो भाईयों को पुलिस ने पकड़ा है. उन पर आरोप है कि वे चाय के बर्तन में थूकते हैं और फिर वही थूकी हुई चाय ग्राहकों को पिलाते हैं. दोनों भाइयों की पहचान हो गई है. एक का नाम नौशााद अली है और दूसरे भाई का नाम- हसन अली. दोनों ही भाई उत्तर प्रदेश के मुज्जफरनगर के खतौली जिले के रहने वाले हैं.
मुख्यमंत्री ने दिखाई सख्ती
मामले में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में ऐसी घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि त्योहारों का समय आ गया है. इसलिए सुरक्षा और शुद्धता बनाए रखना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
इन हरकतों पर लगाम लगाने की जरूरत
अधिकारियों ने व्यापारियों से कहा है कि खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस लेना जरूरी है. स्वच्छता का पालन आवश्यक है. अधिकारियों ने कहा कि काम के वक्त धूम्रपान, थूकना, नाक खुजाना, अंगों को खुजाना, निजी अंग छूना, बालों में हाथ फेरना आदि सब हरकतों पर लगाम लगाना होगा, क्योंकि इससे बीमारियां जन्म लेती हैं.