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GST Council Decision: GST काउंसिल में क्या-क्या लिए फैसले, जानें इंश्योरेंस प्रीमियम सस्ता होगा की नहीं

GST Council Decision: 18 फीसदी नमकीन पर जीएसटी की दरें घटाकर 12 फीसदी करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ कुछ कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दरें कम करने पर सहमति बनी.

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Mohit Saxena
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nirmala sitharaman on gst

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GST काउंसिल की सोमवार को अहम बैठक हुई. इसमें दो मुद्दों पर चर्चा होने वाली थी. एक थी हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी की दरें कम करना और दूसरी 2000 रुपये से कम के ऑनलाइन (डेबिट और क्रेडिट कार्ड से) ट्रांजेक्शन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का मामला. अब ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि इंश्योरेंस प्रीमियम सस्ता होने नहीं वाला है. अंतिम निर्णय अगली बैठक को लेकर टाला गया है.  

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नमकीन पर जीएसटी की दरें 18 फीसदी से घट गई है. इसे 12 फीसदी करने का फैसला लिया गया है. कुछ कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दरें कम करने पर सहमति बनाई है. बैठक के बीच उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने बताया कि तीर्थयात्रा पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है. 

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यह बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में की गई. इस बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की दर को मौजूदा 18 फीसदी से कम करने पर व्यापक रूप से सहमति बनी है. इस पर अंंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में होगा. जीएसटी परिषद की अगली बैठक में तौर-तरीके तय किए जाएंगे. ऐसे में काउंसिल की बैठक में बीमा प्रीमियम पर GST लगाने को निर्णय को टाला गया है. जीएसटी काउंसिल की अब अगली बैठक में जो नवंबर होने उसमें ये तय हो सकेगा. 

परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर जीओएम की स्थिति रिपोर्ट पर भी विचार-विमर्श किया. 1 अक्टूबर, 2023 से, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म और कैसीनो पर लगाए गए प्रवेश स्तर के दांव 28 प्रतिशत जीएसटी के अधीन थे. इससे पहले, कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां यह तर्क देते हुए 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही थीं. कौशल के खेल और मौके के खेल के लिए अलग-अलग कर दरें थीं.

28  प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा

जीएसटी परिषद ने अगस्त 2023 में अपनी बैठक में स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों को 28  प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा और बाद में कराधान प्रावधान को स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय जीएसटी कानून में संशोधन किया गया था. ऑफशोर गेमिंग प्लेटफार्मों को भी जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकरण करना और करों का भुगतान करना अनिवार्य था. ऐसा न करने पर सरकार उन साइटों को ब्लॉक कर देगी.

 

 

 

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