हर साल हिमाचल प्रदेश लगभग डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोग घूमने जाते है. वहीं इस भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ो में जाना ज्यादा पसंद कर रहे है. वहीं हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि रोज ना जानें कितने लोग घूमने जा रहे है. इसी के चलते लोगों ने वहां वेस्टेज भी काफी इकट्ठा कर दिया है. हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इसी को देखते हुए एक नया फैसला सुनाया है. अब सरकार ने आने वाले लोगों को अपने साथ गार्बेज बैग लाना अनिवार्य कर दिया है.
वेस्ट मैनेजमेंट करने के निर्देश
हिमाचल प्रदेश में काफी लोग जाते है और अपना कूड़ा वहीं फेंक देते है. जिससे की इतनी सुंदर जगह दूषित हो जाती है और हर जगह सिर्फ कूड़ा ही दिखता है. लोगों की लापारवाही की वजह से पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता खराब हो जाती है. वहीं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा की बेंच ने वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम में बेहतरी करने के लिए आदेश दिए है. वहीं 19 जुलाई को कहा गया कि जैसे गोवा औ सिक्किम राज्यों की तरह टूरिज्म पर ध्यान देना चाहिए.
इन शहरों पर लगाया है ग्रीन टैक्स
सरकार ने कहा है कि इस राज्यों में आने वाले सभी लोग अपने साथ एक बड़ा खचरा बैग लेकर आए. इसके अलावा हाई कोर्ट ने इसी साल मार्च में राज्य में आने वाले लोगों पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार्ज लगाए. वहीं कोर्ट ने सरकार से कुल्लू, मनाली, सिस्सु और कोकसर में पहले ही ग्रीन टैक्स लगाया जा रहा है. लेकिन इस टैक्स का कोई ऑडिट नहीं किया गया.