उत्तर प्रदेश के बांदा में साढ़े तीन साल पहले हुए एक रेप केस में अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. बता दें कि 22 साल के ओम नारायण ने 7 मई, 2017 को अपनी 13 साल की चचेरी बहन के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया था. ओम नारायण को 10 साल जेल काटने के साथ-साथ 50 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा.
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बांदा के सहायक लोक अभियोजक (एडीजीसी) रामसुफल सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया, "अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जसपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 7 मई, 2017 को 13 साल की चचेरी बहन के साथ बलात्कार करने के दोषी पाए गए 22 साल के छोटू उर्फ ओम नारायण को 10 साल की सजा सुनाई है और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है."
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उन्होंने बताया,"यह घटना उस समय हुई थी, जब किशोरी खलिहान में अकेले भूसे की रखवाली कर रही थी. तभी किशोरी का चचेरा भाई छोटू वहां पहुंचा और उसे झोपड़ी में ले जाकर हाथ बांधने के बाद उसके साथ बलात्कार किया. बलात्कार की वारदात को अंजाम देने के बाद छोटू अपनी चचेरी बहन को बेहोशी की हालत में ही बांस की झाड़ी में फेक कर फरार हो गया था."
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एडीजीसी ने बताया कि होश आने पर बच्ची बंधे हाथ लेकर अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई थी. पुलिस ने उसके पिता की तहरीर पर बलात्कार व पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को घटना के तीसरे दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, तभी से वह जेल में बंद है."
Source : News Nation Bureau