बेटी को जन्म देने वाली मुस्लिम महिला को मिली भयानक सजा, शौहर ने तीन तलाक देकर किया दूसरा निकाह

पुलिस ने मेहराज बेगम की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरु कर दी है.

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Sunil Chaurasia
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बेटी को जन्म देने वाली मुस्लिम महिला को मिली भयानक सजा, शौहर ने तीन तलाक देकर किया दूसरा निकाह

पीड़िता मेहराज( Photo Credit : https://twitter.com/ANI)

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केंद्र सरकार ने बेशक बिल पास करके तीन तलाक को गैर-कानूनी घोषित कर दिया हो, लेकिन सरकार के इस नए कानून पर कुछ लोगों को कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है. कानून बनने के बाद भी तीन तलाक के मामलों में कोई कटौती नहीं हो रही है. तीन तलाक का ताजा मामला तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से आया है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को सिर्फ इस वजह से तीन तलाक दे दिया क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया. महिला का शौहर चाहता था कि वह बेटे को जन्म दे. लेकिन महिला ने जब एक बेटी को जन्म दिया तो उसके शौहर ने तीन तलाक दे दिया. आपको जानकर हैरानी होगी कि आरोपी ने अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरी शादी भी कर ली है.

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शौहर के अत्याचार से पीड़िता ने न्याय की मांग के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है. मेहराज बेगम नाम की पीड़ित महिला ने कहा, ''मैं उम्मीद करती हूं कि मुझे न्याय मिलेगा और मेरे पति को उसकी करतूतों के लिए सख्त सजा मिलेगी.'' फिलहाल पुलिस ने मेहराज बेगम की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरु कर दी है. बता दें कि अभी हाल ही में ठीक हैदराबाद जैसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या में देखने को मिला था. जहां एक शख्स ने बेटी होने की वजह से अपनी बेगम को तीन तलाक दे दिया था.

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बता दें कि केंद्र सरकार ने इसी साल तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में रखते हुए इसे गैर-कानूनी घोषित किया था. लोकसभा और राज्यसभा में तीन तलाक बिल पास होने के बाद राष्ट्रपित रामनाथ कोविंद ने भी तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी थी. सरकार द्वारा लाया गया तीन तलाक बिल मुख्य रूप से महिला संरक्षण का एक हिस्सा है. मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक कार्यकर्ता ने बताया कि सरकार के नए कानून के विरोध में मुस्लिम पुरुषों में आक्रोश बढ़ा है, जिसकी वजह से ऐसे मामलों में कटौती होने के बजाए बढ़ोतरी हो रही है. उन्होंने बताया कि मुस्लिम पुरुषों को लगता है कि सरकार ने उनके अधिकारों को छीन लिया है.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो

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