तमिलनाडु के मदुरै में स्थित मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी से पिछले साल सामने आए सेक्स स्कैंडल मामले में कोर्ट ने आरोपी महिला प्रोफेसर को जमानत दे दी है. 16 अप्रैल 2018 को देवंगा आर्ट्स कॉलेज से गिरफ्तार हुई असिस्टेंट प्रोफेसर निर्मला देवी को मद्रास हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है. साल 2018 के सनसनीखेज सेक्स स्कैंडल मामले में निर्मला को मदुरैई बेंच के जस्टिस एन. किरूबाकरण और एस.एस. सुंदर से जमानत मिली है. मामले की वकालत कर रहे सरकारी वकील ने कहा है कि उन्हें निर्मला की जमानत से कोई आपत्ति नहीं है.
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कोर्ट ने निर्मला को सख्त लहजे में कहा है कि वह मीडिया से दूर रहे, ताकि मामले की जांच में किसी भी तरह की बाधा न पहुंचे. इससे पहले निचली अदालत ने निर्मला की जमानत याचिका खारिज को खारिज कर दिया था. निर्मला देवी छात्राओं को अच्छे नंबर और पैसों का लालच देकर मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी के बड़े अधिकारियों के साथ सेक्स करने के लिए तैयार करती थी. इस पूरे मामले की पोल उस वक्त खुली जब निर्मला देवी और छात्राओं के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो टेप वायरल हो गया था.
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वायरल ऑडियो में आरोपी महिला प्रोफेसर छात्राओं को अधिकारियों के साथ एडजस्ट होने की बात कह रही थी. पूरे मामले पर पुलिस जांच होने से पहले ही कॉलेज ने जांच कर निर्मला को निलंबित कर दिया. मामले पर विवाद बढ़ा तो केस CID को सौंप दिया गया. निर्मला देवी से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने असिस्टेंट प्रोफेसर वी. मुरुगन और रिसर्च छात्र करुप्पासामी को स्कैंडल में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था. हालांकि हाईकोर्ट द्वारा इन दोनों की जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी थी.
Source : News Nation Bureau