मध्य प्रदेश में पंचायतों के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरे जाने का सिलसिला शुरू हो गया है. नामांकन पत्र भरते समय उम्मीदवार को मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी को देय समस्त देनदारियों का अदेय (नोड्यूज) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. पंचायत निर्वाचन 2021-22 के तहत त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ संबंधित मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी को देय समस्त देनदारियों का अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.
अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बी.एस. जामोद ने बताया है कि अदेय प्रमाणपत्र नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा (स्क्रूटनी) के लिए निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटर्निग ऑफिसर को दिए जा सकते हैं. अभ्यर्थियों को अदेय प्रमाणपत्र प्राप्त करने में असुविधा न हो, इसके लिए प्रत्येक विद्युत वितरण केंद्र पर सुविधा काउंटर स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
उन्होंने आगे बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी के नाम से विद्युत कनेक्शन नहीं है, तो उन्हें वितरण केंद्र के रिकार्ड अनुसार आवेदक का कोई विद्युत कनेक्शन नहीं होना पाया गया, ऐसा पत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी किया जाएगा.
HIGHLIGHTS
- जनवरी से तीन चरणों में होने हैं पंचायत चुनाव
- आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही है सुनवाई
- अब चुनाव लड़ने के लिए लागू की अनूठी शर्त