प्राइवेट बाइक पर सवारी ढोना भारी पड़ सकता है. दिल्ली के परिवहन विभाग ने निजी बाइक टैक्सी के कॉर्मिशयल इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. विभाग ने नोटिस जारी कर बताया कि नियम के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काटे जाएंगे. साथ ही जेल की भी हवा खानी पड़ेगी. विभाग ने नोटिस जारी कर कहा कि पहली बार में 5 हजार रुपये का चालान कटेगा. इसके बाद भी अगर निजी बाइक का इस्तेमाल कॉमिर्शियल के तौर पर किया जाता है तो उसके खिलाफ 10 हजार रुपये का जुर्माना और ड्राइवरिंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा. साथ ही जेल भी जाना पड़ेगा.
एग्रीगेट कंपनियों को भी जारी किया गया नोटिस
परिवहन विभाग ने इससे जुड़ी कंपनियों को भी अगाह किया है कि निजी बाइक को कामर्शियल टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करें. निजी बाइक वाले अगर आपके पास आकर जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें मना कर दें. अगर कंपनियों की ओर से निजी बाइक का सवारी ढोने के तौर पर पंजीकरण किया गया तो कंपनियों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में हुए संशोधनों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि एग्रीगेटर कंपनियां वैध लाइसेंस के बिना काम नहीं कर सकते हैं.अवैध लाइसेंस के आधार पर काम करने वाली एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है.
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बड़े शहरों में निजी बाइकों का इस्तेमाल व्यापार के तौर पर किया जा रहा
दिल्ली मुंबई समेत देश के बड़े शहरों में बाइक टैक्सी की परंपरा तेजी से बढ़ी है. परिवहन विभाग के नोटिस में बताया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192 के अधीन टू व्हीलर वाहनों पर सवारियों को ढोना दंडनीय अपराध है. बता दें कि दिल्ली, मुंबई, समेत देश के बड़े शहरों में इन दिनों बाइक टैक्सी की भरमार है. निजी बाइक को लोग कामर्शियल रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. शहरों में इसकी अच्छी खासी डिमांड बढ़ी है. कम पैसों में लोग अपनी डिस्टिनेशन तक पहुंच जा रहे हैं. लोगों को ऑटो या कैब की तुलना में आधा या उससे भी कम रेट पर बाइक टैक्सी उपलब्ध है. ऐसे में इसकी लोकप्रियता कम ही समय में अच्छी खासी हो गई है.