लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता ही होगा कि एक व्यक्ति कितनी शराब अपने पास रख सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर स्पष्ट करते हुए कहा है कि आबकारी नियमों के तहत 25 वर्ष से ज्यादा की आयु वाला व्यक्ति 9 लीटर व्हिस्की (Whiskey), Vodka, जिन, रम और 18 लीटर बीयर, वाइन और एल्कोपॉप अपने पास रख सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी एक एफआईआर को रद्द करते हुए की है. एफआईआर में एक व्यक्ति के पास कानूनी रूप से मान्य सीमा से अधिक शराब रखने का आरोप गया था.
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132 बोतल शराब की बरामदगी को लेकर दर्ज हुई थी एफआईआर
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिकाकर्ता के खिलाफ 132 बोतल शराब की बरामदगी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी. उनके घर से 51.8 लीटर व्हिस्की, वोडका, जिन, रम और 55.4 लीटर बीयर मिली थी. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि
याचिकाकर्ता के संयुक्त परिवार में 25 साल से ज्यादा की आयु वाले 6 वयस्क थे और पहली नजर में इसको लेकर दिल्ली एक्साइज एक्ट, 2009 के तहत उल्लंघन को कोई मामला नहीं बनता है.
बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस और आबकारी अधिकारियों ने एक सूचना के आधार पर याचिकाकर्ता के घर पर छापा मारा था.
HIGHLIGHTS
- 25 वर्ष से ज्यादा की आयु वाला व्यक्ति 9 लीटर व्हिस्की अपने पास रख सकता है
- याचिकाकर्ता के खिलाफ 132 बोतल शराब की बरामदगी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी