यदि आपकी गाड़ी भी इन नियमों पर खरी नहीं उतर रही है तो सावधान हो जाइये.. क्योंकि अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने
पेट्रोल वाहनों को लेकर सड़क पर निकलना महंगा पड़ सकता है. पुलिस आयुक्त ने ऐसे वाहनों को देखते ही जब्त करने के आदेश जारी किये हैं. हाल ही में दिल्ली के पुलिस
अधिकारियों को पुलिस आयुक्त ने वीडियो कॅान्फ्रेसिंग के माध्यम से इस मुद्दे पर सख्ती से पेश आने के लिए कहा है. जिसके बाद पुलिस ऐसे वाहनों को लेकर चौकन्नी हो गई है.पुलिस आयुक्त के मुताबिक ऐसे वाहनों को लेकर कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए. वाहन जब्त करने के साथ ही चालक पर 10 हजार रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. जिसके बाद लाखों वाहन मालिकों ने गाडि़यों को बदलना शुरु कर दिया है..
नई कबाड़ नीति के तहत लिया निर्णय
आयुक्त ने बताया कि केन्द्र सरकार की नई कबाड़ नीति के तहत अब 15 साल पुराने वाहनों को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं होगी. वहीं निजी वाहनों के लिए यह अवधि 20 वर्ष तय की गई है. लेकिन दिल्ली- एनसीआर में रहने वालों के लिए यह नियम लागू नहीं है. एनजीटी के अनुसार एक डीजल वाहन 24 पेट्रोल गाड़ियों या 40 सीएनजी वाहनों के बराबर प्रदुषण करता है. इसका हवाला देते हुए पुलिस आयुक्त ने ऐसे वाहनों पर देखते ही कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है.. जिसके बाद खासकर दिल्ली में 10 साल पार कर चुकी डीजल व 15 साल पार कर चुकी पेट्रोल गाड़ियों को जब्त करना शुरु कर दिया है.
NCR में 20 साल वाला नियम नहीं होगा लागु
एनसीआर क्षेत्र के अलावा हरियाणा के 13 जिलें करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेन्द्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात
और पलवल आते हैं. पुलिस आयुक्त ने बताया कि अगर आपकी कार दिल्ली एनसीआर में रजिस्टर है और उसके रजिस्ट्रेशन पर 15 साल की वैधता लिखी है ,तब भी वह डीजल वाहन है तो 10 साल और पेट्रोल वाहन है तो 15 साल ही चल सकेगी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले जनपद जैसे नौएड़ा, गाजियाबाद आदि में भी दिल्ली वाला ही नियम लागू रहेगा. जिसके बाद वाहन मालिकों की नींद उड़ी हुई है.
HIGHLIGHTS
- पुलिस आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिये आदेश
- किसी भी रियायत की नहीं कोई भी गुंजाइश
- नई कबाड़ नीति के तहत लिया गया निर्णय