Shri Krishna Janmabhoomi Shahi Eidgah Masjid Case: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट (SC) ने मस्जिद कमेटी की याचिका सिरे से ख़ारिज़ कर दी है. मस्जिद समिति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय (HC) के उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. HC ने इस विवाद से संबंधित 15 मुकदमों पर एक साथ निर्णय लेने का फैसला लिया था. हाई कोर्ट ने कहा कि ये सभी दावे एक ही तरह के हैं और इन पर फैसला भी उसी आधार पर होगा. अंतरिम अदालत का समय बचाने के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि इन दस्तावेज़ों पर एक साथ ही सुनवाई हो.
याचिकाओं पर जल्द सुनवाई हो
मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हिंदू पक्ष सभी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई चाहता है. इसमें ईदगाह की विवादित जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा मामला भी शामिल है. लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष महत्व के आधार पर याचिकाओं को निपटाना चाहता है. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद जैसा कोई ऐसा फैसला नहीं दिया जाना चाहिए, जिससे हिंदू पक्ष के दावो को कोई अतिरिक्त बल मिले. लेकिन कोर्ट ने संकेत दिया है कि सभी मामलों की सुनवाई और निपटारा एक साथ किया जाएगा. फिलहाल पूजा स्थल कानून (Places of Worship Act) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि अयोध्या राम मंदिर विवाद के बाद किसी अन्य धार्मिक स्थल के वास्तविक स्थिति से कोई भी छेड़छाड़ करना कानून का उल्लंघन है.
पुरानी गलतियों को सुधारा जाए
अयोध्या हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास का कहना है कि कोर्ट और जज का फैसला लगातार मुस्लिम पक्ष के खिलाफ जा रहा है. समय की मांग यही है कि सैकड़ों साल से चली आ रही गलतियों को सुधारा जाए. हिन्दुओं के इन पवित्र स्थानों को मुस्लिम पक्ष छोड़ दें. हालांकि, इंतेजामिया कमेटी मस्जिद कमेटी या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी तक ऐसी किसी भी मांग पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है.
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Source : News Nation Bureau