मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती को लेकर प्रदेश और जिला स्तरीय पदों पर 73 प्रतिशत आरक्षण किया गया है. इस मामले में सोमवार को आदेश भी जारी कर दिया गया है. आदेश के अनुसार, प्रदेश में कुल 73 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. इसका लाभ सीधी भर्ती में दिया जाएगा. इसमें अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत ओर आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है. कुल पदों का 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा. इस आदेश के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण आठ मार्च 2019 और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण दो जुलाई 2019 से लागू है.
अब तक क्या थी व्यवस्था
मार्च 2019 में सरकार ने एक अध्यादेश पारित कर ओबीसी वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था बनाई थी. इससे पहले तक प्रदेश में सीधी भर्ती में ओबीसी को 14 फीसदी आरक्षण मिलता था. ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था.
क्यों जारी हुआ आदेश
अलग-अलग विभागों में पदों की गणना को लेकर विभिन्न मापदंड तय किए गए थे. अलग-अलग वर्ग के लिए रोस्टर तैयार करने में विसंगतियां थीं. कुछ विभागों में सभी खाली पदों के लिए ओबीसी को 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण के हिसाब से रोस्टर तैयार किया जा रहा था. इससे दूसरे वर्ग के उम्मीदवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.
2019 के पहले के पदों में क्या होगा
2019 के पहले से खाली पदों में पुरानी व्यवस्था ही रहेगी. इन पदों में 16 फीसदी एससी, 20 फीसदी एसटी और 14 फीसदी ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे. बाकी पद अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए होंगी. इनमें भी कुल पदों का 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा.
HIGHLIGHTS
- पिछड़ा वर्ग का आरक्षण आठ मार्च 2019 से लागू है
- ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण दो जुलाई 2019 से लागू है
- पहले ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था