बिहार मंत्रिपरिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में पंचायती राज विभाग के लिए 460 पदों के सृजन की अनुमति दी गई और इसके लिए 40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। साथ ही बिहार रजिस्ट्रीकरण संशोधन नियमावली-2018 को भी स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में कुल 32 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
उन्होंने कहा कि बैठक में बिहार रजिस्ट्रीकरण संशोधन नियमावली-2018 को स्वीकृति मिल जाने से अब बिल्डर रियल एस्टेट नियामक प्राधिकार (रेरा) में निबंधन कराए बिना अपना फ्लैट नहीं बेच सकेंगे।
प्रधान सचिव ने बताया कि बैठक में बिहार सड़क सुरक्षा कार्य योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रमुख एजेंसी में संविदा के तहत नियोजन के लिए पदों का सृजन किया गया है। इसके अलावा परिवहन विभाग में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
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बैठक में समाज कल्याण विभाग के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना को नई सेवा के रूप में स्वास्थ्य विभाग के अधीन मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत कन्या शिशु के संपूर्ण टीकाकरण योजना को नई सेवा के रूप में समावेशित करने की स्वीकृति भी दी गई।
बैठक में राज्य के प्रत्यक ग्राम पंचायत में कृषि कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
Source : IANS